बलरामपुर। छत्तीसगढ़ में कोरोना लगातार अपना कहर बरपा रहा है. ऐसे में जिला प्रशासन लगातार सख्त कदम उठा रहा है. प्रदेश के कई जिलों में लॉकडाउन लगा दिया गया है. कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण बलरामपुर जिले में लॉकडाउन लगा दिया गया है. बलरामपुर कलेक्टर श्याम धावड़े ने लॉकडाउन को लेकर आदेश जारी किया है. जिले की सीमाओं को सील करने के आदेश दिए हैं. 

कलेक्टर के मुताबिक प्रतिबंधों की समीक्षा की गई. वर्तमान में कोरोना वायरस पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के कारण बलरामपुर-रामानुजगंज में सख्त प्रतिबंध लगाया गया है. कलेक्टर श्याम धावड़े ने के मुताबिक 14 अप्रैल से 25 अप्रैल की रात 12 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया है.

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बलरामपुर-रामानुजगंज जिले की सभी सीमाएं सील रहेंगी. लॉकडाउन की अवधि में केवल मेडिकल दुकानों को अपने निर्धारित समय पर खुलने की अनुमति होगी. मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे.

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पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा केवल शासकीय वाहन/शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहन, ए.टी.एम, कैश-वैन,अस्पताल/मेडिकल इमरजेन्सी से संबंधित निजी वाहन/एंबुलेंस, एल.पी.जी. परिवहन की अनुमति है. एयरपोर्ट/रेल्वे स्टेशन/अन्तर्राज्यीय बस स्टैंड से संचालित ऑटो/टैक्सी, विधिमान्य ई-पास वालों की अनुमति रहेगी.

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इसके अलाव एडमिट कार्ड/कॉल लेटर दिखाने पर परीक्षार्थी/उनके अभिभावक, परिचय पत्र दिखाने पर मीडियाकर्मी/प्रेस वाहन/न्यूज पेपर हॉकर, दुग्ध-वाहन तथा छत्तीसगढ़ में नहीं रूकते हुए एक राज्य से सीधे अन्य राज्य जाने वाले वाहनों को पी.ओ.एल. प्रदान किया जाएगा.

देखें आदेश की कॉपी-

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