बलौदाबाजार। जिले में 31मई की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन बढ़ाई गई है. कलेक्टर सुनील कुमार जैन ने आज इसका आदेश जारी किया है. इस अवधि में बलौदाबाजार जिले की सभी सीमाएं पूरी तरह सील रहेंगी. सभी अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लीनिक एवं पशु चिकित्सालयों को उनके निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी. मेडिकल दुकान संचालक दवाओं की होम डिलिवरी को प्राथमिकता देंगे.

बलौदाबाजार में लॉकडाउन- इसे छूट

शासकीय उचित मूल्य दुकानों को खाद्य नियंत्रक निर्धारित समयावधि में मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग, नियमित सेनेटाईजेशन एवं भीड़-भाड़ नहीं होने देने की शर्त के कड़ाई से पालन कराने के अधीन, टोकन व्यवस्था के साथ खोलने की अनुमति देंगे.

बलौदाबाजार-भाटापारा अंतर्गत संपूर्ण क्षेत्र दिनांक 31मई सुबह 6 बजे तक पूर्ववत कंटेनमेंट जोन रहेगा. इस अवधि में बलौदाबाजार-भाटापारा जिले की सभी सीमाएं पूर्णतः सील रहेगी.

निम्नलिखित गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी- साप्ताहिक बाजार, सुपर बाजार, माॅल, शो-रूम, मैरिज हाॅल, स्विमिंग पूल, क्लब, सिनेमा हाॅल, सैलून, ब्यूटी-पार्लर, स्पा, जिम तथा अन्य सार्वजनिक स्थल बंद रहेंगे.

सम्पूर्ण जिला अंतर्गत संचालित समस्त शराब दुकानें एवं बार बंद रहेंगे लेकिन ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से होम डिलीवरी की अनुमति होगी.

सभी पार्क, रिसाॅर्ट तथा समूह उपस्थिति वाले सभी धार्मिक स्थल, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल जैसे बारनवापारा इत्यादि आम जनता हेतु पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे. बलौदाबाजार- भाटापारा अंतर्गत सभी कार्यालय विशिष्ट आदेश को छोड़कर सामान्यतः आम जनता हेतु बंद रहेंगे किन्तु 50 प्रतिशत स्टाफ रोटेशन के साथ कार्यालयीन एवं आम जनता विषयक अति-आवश्यक प्रयोजन के लिए सभी कार्यालय खोले जायेेंगे.

उप पंजीयक कार्यालय आवश्यक स्टाफ सहित पूर्ववत टोकन,ऑनलाइन सिस्टम के साथ संचालित होंगे. टेलीकाॅम, रेल्वे एवं एयरपोर्ट संचालन व रख-रखाव से जुड़े कार्यालय,वर्कशाॅप, रेक पाईंट पर लोडिंग-अनलोडिंग का कार्य, खाद्य सामग्री के थोक परिवहन, धान मिलिंग हेतु परिवहन की अनुमति पूर्ववत रहेगी. स्कूल एवं कालेज विद्यार्थियों के लिए बंद रहेंगे. छात्रावास में केवल परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को निवास की अनुमति होगी.

पढ़िए आदेश की कॉपी-

 

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