चंडीगढ़। लोकसभा चुनाव 2024 के अंतिम चरण के लिए चुनाव 1 जून को होना है. पंजाब में चुनाव को लेकर 1 जून (शनिवार) को पंजाब में विशेष छुट्टी दी की घोषणा की गई है. इसके साथ ही 30 मई, 1 जून और 4 जून को मतदान के नतीजों वाले दिन ड्राई डे घोषित किया गया है.
इसको अतिरिक्त जानकारी देते हुए सिबिन सी ने बताया कि पंजाब राज्य के सरकारी दफ्तरों, बोडों कारपोरेशनों शैक्षिणक अदारों के लिए तारीख 1 जून (शनिवार) को सजटिड छुट्टी रहेगी. यह छुट्टी नेगोशीएबत इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अधीन भी की गई है. उन्होंने आगे बताया कि पंजाब के किसी भी औद्योगिक संस्थान, कारोबार, व्यापार या किसी भी अन्य संस्थान में काम करने वाले बोटरों को भी बोट डालने के लिए जन प्रतिनिधित्व एक्ट 1951 की धारा 135 बी (1) मुताबिक 1 जून को अदायगी योग्य छुट्टी घोषित की गई है. इस संबंधी नोटिफिकेशन पंजाब सरकार द्वारा पहले ही जारी किया जा चुका है.
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने आगे बताया कि 1 जून को वोटिंग के मद्देनजर 30 मई (गुरुवार) को शाम पांच बजे से 1 जून (शनिवार) को शाम 7 बजे तक दूई डे रहेगा. इसके अलावा नतीजों वाले दिन 4 जून (मंगलवार) को भी राज्य में ढाई डे घोषित किया गया है. सिबिन सी ने कहा कि 1 जून को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक बोटें पड़ेगी. उन्होंने आगे वोटरों को बढ़ चढ़ कर अपनी बोट के अधिकार का प्रयोग करके लोकतंत्र के इस सबसे बड़े त्योहार में अपना योगदान डालने को अपील की, जिससे निर्वाचन आयोग के ‘इस बार 70 पार’ के लक्ष्य को हासिल किया जा सके.
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