दिल्ली। महाराष्ट्र सरकार ने अब अपने राज्य के भीतर खुली सिगरेट-बीड़ी की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये प्रतिबंध लगाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।
इस बारे में महाराष्ट्र के स्वास्थ्य विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। जिसमें कहा गया है कि सिगरेट और तंबाकू अधिनियम 2003 के मुताबिक सिगरेट-बीड़ी समेत सभी तंबाकू उत्पादों के पैकेट पर स्वास्थ्य चेतावनी लिखना अनिवार्य होगा, इसके साथ ही राज्य में खुली बीड़ी व सिगरेट बेचना भी प्रतिबंधित होगा। ऐसा करना दंडनीय अपराध होगा।
दरअसल, महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि खुले में एक या दो पीस बीड़ी या सिगरेट के लेने पर लोग इनके पैकेट पर लिखी चेतावनी नहीं देख पाते। इसके चलते सरकार ने खुले में बीड़ी-सिगरेट की बिक्री पर रोक लगाने का फैसला किया। विशेषज्ञ कहते हैं कि सरकार के इस फैसले के बाद युवाओं में धूम्रपान की आदत में कमी आएगी क्योंकि एक बार में पूरी पैकेट खरीदने में उन्हें ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे।