संदीप सिंह ठाकुर, लोरमी. मुंगेली जिले के लोरमी में कॉलोनाइजर एक्ट का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है, जहां शासन के सभी नियमों को ताक में रखते हुए अवैध कॉलोनी का निर्माण किया जा रहा है. यह सब खेल लोरमी के तहसील कार्यालय से महज कुछ ही दूरी पर खुलेआम चल रहा है.
जानकारी के मुताबिक, कॉलोनाइजर का नगर पंचायत क्षेत्र अंतर्गत 15 वार्डों में अवैध प्लाटिंग चल रहा है, जहां कॉलोनाइजर ने नगर पंचायत से किसी तरह अनुमति नहीं ली है, जिसके चलते अब नियम विरुद्ध प्लांटिंग करने वालों के खिलाफ जल्द ही कार्रवाई हो सकती है.
बता दें लोरमी में अवैध कॉलोनी के चलते इन दिनों आम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. बारिश के दिनों में पानी निकासी की व्यवस्था नहीं होने से कई वार्ड में जलभराव की स्थिति निर्मित होने लगी है. कॉलोनाइजर शासन के सभी नियमों को ताक में रखते हुए बिना किसी अनुमति के धड़ल्ले से अवैध प्लाटिंग कर भोले भाले ग्रामीणों को ऊंचे दामों में प्लॉट को बेचा जा रहा है, जिससे शासन को लाखों रुपए राजस्व की क्षति हो रही है.
शासन के गाइडलाइन से कम कीमत पर जमीन की रजिस्ट्री कराई जा रही है. कृषि जमीन को परिवर्तन किए बिना ही भू-माफिया धड़ल्ले से बेच रहे हैं. नगर क्षेत्र के अलावा आसपास से लगे गांवों में भी भू-माफिया सक्रिय हैं. कृषि जमीन पर मुरुम डालकर बिना डायवर्सन कराए ही अवैध प्लाटिंग किया जा रहा है.
कॉलोनाइजर ग्रामीणों को टुकड़े टुकड़े में बेच रहे जमीन
प्रशासन के नाक के नीचे खुलेआम तहसील कार्यालय से महज कुछ ही दूरी पर अवैध प्लाटिंग जोरों पर है. इसके साथ ही नगर पंचायत क्षेत्र के कई वार्डों में बिना पानी बिजली सड़क मूलभूत सुविधा के अलावा अन्य सुविधा के बगैर ही ग्रामीणों को टुकड़े टुकड़े में जमीन बेच दिया जा रहा है, जिससे आने वाले दिनों में जमीन लेने वालों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा. हालांकि अवैध प्लाटिंग पर जिम्मेदार अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं, जिसका खुलकर लाभ कॉलोनाइजर उठा रहे हैं. इससे अवैध प्लाटिंग का कारोबार फल फूल रहा है.
जानिए क्या है नियम…
छत्तीसगढ़ में नगर तथा ग्राम निवेश के अधिनियम 1973 की धारा 36/37 का उल्लंघन, छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम के तहत बिना कॉलोनाइजर लाइसेंस तथा छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियम प्राधिकरण(रेरा) के नियमों के विपरीत बिना अनुमति राज्य शासन व अवैध जमीन विकास निर्माण कर क्रेतागण को भ्रमित करना अपराध है. अवैध कॉलोनी निर्माण से शासन को नुकसान पहुंचाना एवं नियमानुसार शासन से बिना लाइसेंस अवैध विकास, निर्माण करना नियम का उल्लंघन है.
शिकायत पर अब तक नहीं हुई कार्रवाई
अवैध प्लाटिंग के मामले में जिम्मेदार अधिकारियों तक ऐसी दर्जनों से अधिक शिकायतें पहुंची है,. जिन पर अब तक कार्रवाई नहीं की गई. चैंकाने वाली बात यह है कि अवैध प्लाटिंग की पुरानी शिकायतों पर नगर पंचायत अमला कार्रवाई करने से बच रहा है. लोरमी नगर पंचायत क्षेत्र में आलम यह है कि खेती जमीन पर कॉलोनाइजर का कब्जा है.जानकारी के अनुसार लोरमी के तहसील कार्यालय से महज 500 मीटर की दूरी पर श्रीराधे प्रापर्टीज द्वारा कृषि भूमि पर अवैध प्लाटिंग किया जा रहा है. साथ ही झझपुरी रोड में कई स्थानों पर अवैध प्लाटिंग कर दिया गया है. ऐसे में बड़ा सवाल यह उठता है कि लोरमी नगर पंचायत के 15 वार्डों में अवैध प्लाटिंग कई स्थानों पर हुआ है, जिस पर अंकुश लगाने विभाग के जिम्मेदार अधिकारी कोई पहल नहीं कर रहे हैं. इसका फायदा कॉलोनाइजर भरपूर उठा रहे हैं.
अफसरों ने कहा – जांच के बाद होगी कार्रवाई
इस मामले में एसडीएम पार्वती पटेल ने जांच के बाद कार्रवाई करने नगर पंचायत अधिकारी को निर्देश देने की बात कही है. नगर पंचायत के सीएमओ लालजी चंद्राकर ने बताया, किसी भी कॉलोनाइजर को प्लाटिंग के लिए अनुमति नहीं दी गई है. यदि ऐसा है तो नोटिस देकर आगे नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.
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