लाउडस्पीकर और अजान को लेकर देशभर में विवाद चल रहा है. इस बीच मुख्यमंत्री ने प्रदेश में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को लेकर अहम गाइडलाइंस जारी की है. बता दें कि सीएम ने कहा है कि सभी लोगों को अपनी धार्मिक विचारधारा के अनुसार अपनी उपासना पद्धति को मानने की स्वतंत्रता है. इसके लिए माइक और साउंड सिस्टम का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, लेकिन ये सुनिश्चित किया जाए कि साउंड सिस्टम की आवाज उस धार्मिक परिसर से बाहर न जाए.
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि माइक और साउंड सिस्टम की आवाज धार्मिक परिसर से बाहर नहीं जानी चाहिए. इसके अलावा योगी सरकार ने बिना अनुमति धार्मिक जुलूस या शोभा यात्रा निकालने पर रोक लगाई है. माइक की आवाज धार्मिक परिसर तक ही रखनी होगी और किसी प्रकार का जुलूस और शोभा यात्रा निकालने से पहले परमिशन लेनी होगी. बता दें कि योगी सरकार के आदेश में कहा गया है कि माइक की आवाज से अन्य लोगों को असुविधा नहीं होनी चाहिए. इसके साथ ही योगी सरकार ने आदेश में कहा है कि नए स्थलों पर माइक या साउंड सिस्टम लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी. साथ ही साउंड सिस्टम के इस्तेमान की अनुमति केवल इस शर्त पर दी जा सकती है कि इससे दूसरे लोगों को कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए. साथ ही सीएम योगी ने प्रदेश के सबहि पुलिस अधिकारीयों से इस गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करवाने का निर्देश दिया है.
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बता दें कि करौली, खरगोन, खंभात सहित देश के अन्य शहरों में भड़की हिंसा से सबक लेते हुए योगी सरकार ने ऐहतियाती कदम उठाए हैं. इस योजना के तहत अब उत्तर प्रदेश में कोई भी संस्था या सामाजिक संगठन अब अब बिना इजाजत के शोभायात्रा या धार्मिक जुलूस नहीं निकाल पाएंगे. इसके लिए यूपी सरकार की ओऱ से आदेश जारी कर दिए गए हैं. ताजा आदेशों पर प्रशासन को अमल करने का आदेश दिया गया है. योगी सरकार की ओर से जारी ताजा आदेश में कहा है कि अब सिर्फ उन्हीं धार्मिक जुलूसों को अनुमति दी जाएगी जो पारंपरिक हों, नए आयोजनों को अनावश्यक अनुमति न दी जाए.
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