गौरव जैन, गौरेला-पेन्ड्रा-मरवाही। छत्तीसगढ़ के गौरेला-पेन्ड्रा-मरवाही में एक रेपिस्ट को कोर्ट ने सजा सुनाई है. अपहरण कर दैहिक शोषण करने वाले आरोपी को 20 साल की कारावास की सजा सुनाई गई है. पेण्ड्रा रोड एडीजे कोर्ट ने फैसला सुनाया है.

दरअसल, 21 दिसंबर 2020 को मरवाही के एक गांव से नाबालिग का अपहरण कर 8 दिनों तक बिलासपुर में रेप करने के आरोपी ओमप्रकाश नेताम को 20 साल की सजा सुनाई गई है. अपहरण कर नाबालिग से 8 दिनों तक बलात्कार किया था. पेंड्रा रोड एडीजे किरण थवाईत ने फैसला सुनाया है.

मामला मरवाही थाना क्षेत्र का है. आरोपी ने विवाह का झूठा प्रलोभन देकर उसके साथ अनैतिक कृत्य किया था. मरवाही थाने में अपराध क्रमांक 157/20 धारा 363 कायम कर विवेचना किया गया. दौरान विवेचना के अपहृत बालिका को आरोपी ओम प्रकाश नेताम पिता अभिराज सिंह नेताम उम्र 21 वर्ष निवासी चिल्हन टोला गुल्ली डांड़ के कब्जे से बरामद किया गया था.

आरोपी के खिलाफ पुलिस ने धारा 366, 376 भादवि एवं 4-6 पोक्सो एक्ट के तहत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया था. इस मामले में पेंड्रा रोड की विशेष अपर सत्र न्यायाधीश किरण थवाईत ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी पाते हुए 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है.

साथ ही आरोपी को एक हजार रूपये का अर्थदंड की सजा सुनाया है. मामले में शासन की ओर से पैरवी लोक अभियोजक पंकज नगाइच के द्वारा की गई है. साथ ही मामले की विवेचना उप निरीक्षक रोहित खुटे के द्वारा की गई है.

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