लुधियाना. स्पा सेंटर और मसाज पार्लरों पर चल रहे गलत कामों की बढ़ती शिकायतों को लेकर पुलिस सख्ती के मूड में है, इसलिए डी.सी.पी. (हेडक्वार्टर) रूपिंदर सिंह की तरफ से स्पा सेंटर और मसाज पार्लरों के लिए सख्त हिदायतें जारी की हैं।

इन हिदायतों को न मानने वालों पर पुलिस बड़ा एक्शन ले सकती है। विभाग की तरफ से जारी आदेश में डी.सी.पी. (हेडक्वाटर) रूपिंदर सिंह ने कहा है कि शहर में मौजूद स्पा और मसाज सेंटरों के अंदर और बाहर सी.सी.टी.वी. कैमरे लगे होने चाहिए जिसमें एंट्री, एग्जिट और रिसेप्शन का एरिया कवर होना चाहिए।
उस कैमरे का रिकॉडिंग बैकअप 30 दिन का होना चाहिए। सेंटर के अंदर आने और बाहर जाने के लिए किसी तरह का कोई गुप्त रास्ता नहीं होना चाहिए। इसके अलावा सेंटरों में आने वाले हर ग्राहक की एक फोटो-आईडी रखनी होगी। उस रिकार्ड को सेंटर मालिक मेंटेन करेगा। सेंटरों में काम करने वाले पुरुष या महिला वर्करों को पुरी तरह से पुलिस वेरिफिकेशन होनी जरूरी है।
इसके साथ ही विदेशी वर्करों का पासपोर्ट और वैरिफिकेशन भी जरूरी है। सैंटरों के अंदर किसी तरह का गलत काम, नशा या शराब का सेवन नहीं होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा है कि हर सैंटर का मालिक काम करने वाले सारे वर्करों के मोबाइल नंबर सहित लिस्ट अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जमा करवाए। उसके अलावा सेंटर का किरायानामा और अन्य दस्तावेज भी ए.सी.पी. लाइसेंसिंग के ऑफिस में जाम करवाए।
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