लुधियाना। पंजाब में नशा की लत को दूर करने के लिए पंजाब पुलिस लगातार कार्य कर रही है। इसके अंतर्गत लुधियाना पुलिस ने बेहद सराहनी कदम उठाते हुए कम उम्र के बच्चों को नशे की लत से दूर करने के लिए अच्छा प्रयास किया है जिसके अंतर्गत अब स्कूली बच्चों और कम उम्र के बच्चों को सिगरेट और इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट देने को लेकर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
इस संबंध में डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस रूपिंदर सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत कमिश्नरेट लुधियाना के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी स्कूलों और हुक्का बारों के के लिए यह आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के तहत पुलिस ने छोटी उम्र के बच्चों द्वारा इलैक्ट्रॉनिक सिगरेट (वेप) के इस्तेमाल, अवैध हुक्का बारों के संचालन और उनमें इस्तेमाल होने वाले रसायनों, तंबाकू, शराब तथा सिगरेट पर विशेष पाबंदी लगा दी है।
इनके खिलाफ होगी कार्यवाही
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी भी स्कूल या हुक्का बार में कोई नाबालिग बच्चा या युवक कैमिकल, तंबाकू, शराब, सिगरेट या इलैक्ट्रॉनिक सिगरेट का इस्तेमाल करता पाया जाता है, तो इसके लिए हुक्का बार के मालिक और वहां के स्टाफ को जिम्मेदार माना जाएगा। साथ ही स्कूल परिसर में ऐसी गतिविधि पाए जाने पर स्कूल प्रबंधन और स्टाफ के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने चेतावनी दी है कि बच्चों को नशे से दूर रखने की जिम्मेदारी माता-पिता की भी है, इसलिए पकड़े जाने वाले बच्चों के अभिभावकों के खिलाफ भी कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

स्थानीय बाजार में भी प्रतिबंध
आदेश के अनुसार स्थानीय बाजार में इलैक्ट्रॉनिक सिगरेट की बिक्री को भी लोक हित में प्रतिबंधित कर दिया गया है। पुलिस द्वारा जारी इन आदेशों की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब केवल नशा करने वालों पर ही नहीं, बल्कि लापरवाही बरतने वाले अभिभावकों पर भी कार्यवाही कर सकते है।
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