कुमार इंदर, जबलपुर। मध्य प्रदेश के सागर जिले की रहने वाली एक लड़की को दुष्कर्म का बहाना बनाकर गर्भपात करना महंगा पड़ गया। नाबालिग के इसी झूठ के चलते मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने लड़की और उसके माता-पिता के खिलाफ आपराधिक अवमानना का मामला दर्ज करने के निर्देश दिया है।

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क्या है पूरा मामला

मामला सागर जिले का है। जहां की रहने वाली एक नाबालिग ने कुछ महीने पहले हाईकोर्ट में खुद को दुष्कर्म की पीड़िता बताते हुए 9 महीने का गर्भ गिराने की अनुमति मांगी थी। जिसे कंसीडर करते हुए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने नाबालिग को गर्भपात करने की अनुमति देते हुए यह कहा था कि लड़की अपने गर्भपात की वजह पुलिस थाने और अधिकारियों को एफिडेविट के माध्यम से दे।

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लेकिन यह पूरा मामला उस वक्त उल्टा पड़ गया जब आरोपी युवक अपनी जमानत कराने के लिए ट्रायल कोर्ट में पहुंचा। जांच में जब इस बात का पता चला की नाबालिग ने जिस आरोपी पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था, असल में उसने दुष्कर्म किया ही नहीं था। डीएनए जांच में यह पता चला कि यह बच्चा आरोपी का है ही नहीं। इसके बाद मामला ओपन होने पर नाबालिग ने कोर्ट में गवाही पलट दी और यह कह दिया कि उसने आरोपी को दुश्मनी के कारण फंसाने के लिए उस पर झूठा मुकदमा दर्ज करवाया था।

कोर्ट ने यह बात सुनते ही नाबालिग के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया। इतना ही नहीं, कोर्ट ने यह भी कहा कि इस मामले में उसके माता-पिता भी उतने ही सहभागी हैं, लिहाजा उनके खिलाफ भी आपराधिक अवमानना का मामला दर्ज किया जाए।

अक्टूबर 2023 को लड़की ने कराई थी FIR

सागर जिले के रहने वाली नाबालिक ने एक शख्स पर शादी के नाम पर शारीरिक शोषण का आरोप लगाते हुए 23 अक्टूबर, 2023 को आरोपी के खिलाफ सागर जिले के केंट थाने में एफआईआर दर्ज करवाई थी। पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया था। याचिका में कहा गया था कि उसके गर्भ में लगभग 9 सप्ताह का भ्रूण है। जिसके बाद हाई कोर्ट ने गर्भपात की अनुमति देते हुए अपने आदेश में कहा था कि याचिकाकर्ता और उसके माता-पिता विवेचना अधिकारी के समक्ष भी हलफनामा पेश करें की वह ट्रायल के दौरान अपने आरोपों से नहीं पलटेगी।

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