अमृतांशी जोशी,भोपाल। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) की राजधानी भोपाल वासियों (Bhopal) के लिए अच्छी खबर सामने आई है. यहां की 103 अवैध काॅलोनियों को वैध (illegal colony valid) किया जाएगा. निगम ने 1998 के पहले के बिल्डिंग और काॅलोनियों को वैध करेगी. ऐसे में अवैध काॅलोनियों को निगम भवन अनुज्ञा की अनुमति से जारी किया जाएगा.
इन काॅलानियों को नगर निगम से अनुबंधित आर्किटेक्ट को बिल्डिंग की परमिशन जारी करने की अनुमति नहीं होगी. निगम की चेतावनी है कि आर्किटेक्ट काॅलोनी में भवन अनुज्ञा के द्वारा जारी करने पर लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा. विकास शुल्क की राशि 18 रूपये प्रति वर्गफिट निर्धारित की गई है.
दरअसल, 1998 के पहले बिल्डिंग पर अवैध तरीके से कब्जा कर लिया गया था. जिसके बाद से अब तक उसे अवैध रूप से संचालित किया जा रहा था. लेकिन अब निगम ने ऐसे बिल्डिंग को वैध रूप संचालित करने जा रही है. इसके लिए भूंखडधारियों को जरूरी दस्तावेज ऑनलाइन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए है.
इन दस्तावेजों में जोन कार्यालय से प्राप्त विकास शुल्क की रसीद, एनओसी, मानचित्र सहित अन्य जरूरी दस्तावेज पेश किए जाने है. दस्तावेज सही होने पर निगम के नियम के मुताबिक भूंखडधारियों को वैध रूप से मकान निर्माण की अनुमति दी जाएंगी.
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