शब्बीर अहमद, भोपाल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने केरवा और कलियासोत डेम एरिया में 31 दिसंबर तक अतिक्रमण हटाने के निर्देश के बाद एक्शन स्टार्ट हो गया है। केरवा और कलियासोत डेम एरिया में सीमांकन शुरू हो चुका है। इसके लिए जल संसाधन विभाग और राजस्व की टीम काम कर रही।

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कलियासोत डैम को बचाने के लिए एनजीटी ने 33 मीटर की दायरे में निर्माण को हटाने के निर्देश दिए है। एनजेटी ने डेम को भी नदी का हिस्सा मानते हुए नदी की सीमा में बने डेम और रिजरवायर का भी जिक्र किया है। ऐसे में राज्य शासन को कलियासोत डेम की एफटीएल से चारों और भी 33 मीटर तक ग्रीन बेल्ट या ओपन स्पेस सुनिश्चित करना होगा।

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इस क्षेत्र में होटल या फार्म हाउस की संख्या अधिक है वही नदी वाले क्षेत्र में आवासीय इमारत की संख्या ज्यादा है। एनजीटी ने 9 लोगो को नोटिस भी जारी किया हैं। वहीं कलियासोत का 33 मीटर दायरे में अतिक्रमण चिन्हित हो रहा। जिसे 31 दिसंबर तक एनजीटी ने हटाने के निर्देश दिए हैं।

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