कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। चुनावी माहौल में मध्यप्रदेश सरकार ने ट्रांसपोर्टरों को बड़ी राहत दी है। एमपी में अब ऑल इंडिया टूरिस्ट व्हीकल परमिट के साथ संचालित होने वाले वाहन को हर महीने 700 की जगह 200 रुपए प्रति सीट महीने टैक्स देना होगा। ऐसे वाहन जिनकी बैठक क्षमता 13 + 1 या इससे अधिक है उन्हें इसका लाभ मिलेगा।
वहीं भारी माल वाहन खरीदने पर 8 की जगह 5% टैक्स और कांटेक्ट बस पर भी शैक्षणिक संस्था के समान टैक्स लगेगा। परिवहन विभाग ने मध्य प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम 1991 में संशोधन प्रस्ताव लाकर टैक्स में छूट की अधिसूचना जारी करते हुए यह राहत दी है।
परिवहन विभाग ने राजस्व बढ़ाने के लिए कमर्शियल वाहन मालिक, स्कूलों के साथ कॉन्ट्रैक्ट कार बस संचालित करने वाले और किसानों को वाहन खरीदने पर टैक्स में बड़ी राहत दी है। प्रदेश सरकार द्वारा इस तरह की राहत विधानसभा चुनाव से एन वक्त पहले देने पर ट्रांसपोर्टरों को साधने की कोशिश भी मानी जा रही है
जानें किसमे मिलेगा टैक्स का लाभ
- ऑल इंडिया टूरिस्ट व्हीकल परमिट के साथ संचालित होने वाले वाहन जिनकी बैठक क्षमता 13 प्लस वन या इससे अधिक है उन्हें अब 700 रुपए की बजाय 200 रुपए प्रति सीट प्रति महीने टैक्स देना होगा।
- कॉन्ट्रैक्ट बस पर भी शैक्षणिक संस्था के समान टैक्स वसूला जाएगा शैक्षणिक संस्था बस हेतु मोटरयान टैक्स सिर्फ 12रुपए प्रति सीट प्रति वर्ष निर्धारित है
- भारी माल वाहन खरीदने पर 8 की जगह 5% टैक्स देना होगा। 7.5 टन से अधिक वजन वाले ट्रक खरीदने और प्रदेश में रजिस्ट्रेशन कराने पर मिलेगा टैक्स का लाभ। यदि कोई ट्रक 50 लाख का खरीदते थे तो उसमें चार लाख टैक्स लगता था लेकिन अब 2 लाख 50 हजार टैक्स लगेगा यानी सीधे तौर पर एक लाख 50 हजार की बचत होगी।
- माल वाहन का रजिस्ट्रेशन मध्य प्रदेश में कराने पर एमआरपी का टैक्स लगेगा, पहले जीएसटी पर भी टैक्स वसूला जाता था।
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