कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर की रहने वाली 18 साल की युवती को भगाकर ले जाने वाले मामले में हाईकोर्ट ने आरोपी युवक को जमकर फटकार लगाई है। मामले को लेकर युवती के पिता ने बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका दायर की थी। वहीं सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने पुलिस को जांच के आदेश दिए है।
दरअसल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी युवक को जोरदार फटकार लगाई। युवक 18 साल की युवती को भगा कर केरल ले गया था। हाई कोर्ट ने इंसाफ अली नाम के युवक से पूछा कि तुम सबलगढ़ के रहने वाले हो तो केरल क्या लेने गए थे? सीरिया जाना चाहते हो क्या?
वहीं मामले पर नाराजगी जताते हुए हाईकोर्ट ने इंसाफ अली के खिलाफ जांच के आदेश दिए है। इसके साथ ही पुलिस को निर्देश देते हुए कहा है कि युवक का केरल से क्या संबंध है इसका पता लगाया जाए। याचिका युवती के पिता ने लगाई थी। जिस पर संज्ञान लेकर हाईकोर्ट ने युवती को कोर्ट में पेश करने के निर्देश पुलिस को दिए थे। पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद युवती को केरल के कोझिकोड से बरामद किया था।
युवती मुरैना जिले के सबलगढ़ निवासी इंसाफ अली के साथ रह रही थी। कोर्ट में पेश होने पर युवती ने बताया कि वह गर्भवती है और इंसाफ अली के साथ रह रही है। साथ ही उसने कहा कि इंसाफ अली शादीशुदा है और उसके दो बच्चे भी हैं। जिस पर कोर्ट ने इंसाफ अली को भी कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए। पेशी के दौरान सुनवाई में जब इंसाफ अली पेश हुआ तब कोर्ट ने फटकार लगाते हुए पुलिस को जांच के आदेश दिए हैं।
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