कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने नर्सिंग परीक्षाओं पर रोक लगा रखी हैं। इसी बीच प्री नर्सिंग चयन परीक्षा आयोजित करने पर हाईकोर्ट सरकार से नाराज है। हाईकोर्ट ने एमपी सरकार को फटकार लगाई और कहा है कि, क्या सरकार ने यह तय कर लिया है कि जो मन चाहेगा वो वही करेंगे।
हाईकोर्ट ने कहा कि, जब नर्सिंग कॉलेजों की जांच का आदेश दिया गया है, तो फिर परीक्षा आयोजित कराने का क्या मतलब? इसके साथ ही हाईकोर्ट ने कहा कि क्या सरकार ने तय कर लिया है कि जो मन चाहेगा वही करेंगे। हमें ओर सख्त होने पर मजबूर न किया जाए। कोई बड़ी बात नहीं है कि हमें आपके प्रिंसिपल सेक्रेट्री या फिर चीफ सेक्रेट्री को बुलाना पड़े।
इसके साथ ही हाईकोर्ट ने कहा कि, आप लोग कोई ना कोई युक्ति अपनाते हुए कानून की महत्ता को कम करने में लगे हुए हैं। वहीं हाईकोर्ट ने अतिरिक्त महाधिवक्ता अंकुर मोदी को जवाब पेश करने के लिए भी कहा हैं। 12 जुलाई को इस मामले में अगली सुनवाई होगी।
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बता दें कि MP सरकार के निर्देश पर प्री नर्सिंग चयन की परीक्षा आयोजित हुई थी। प्री नर्सिंग चयन परीक्षा 7 से 9 जुलाई को आयोजित हुई थी। वहीं प्रदेश के सरकारी कॉलेजों के 1050 सीट के लिए 66 हजार अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी।
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