कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। इंडिया डॉट गठबंधन के लोगों में अशोक चिन्ह के उपयोग के मामले में उनके खिलाफ ग्वालियर जिला न्यायालय में परिवाद दायर हो सकता है। हाईकोर्ट के सीनियर अधिवक्ता अवधेश सिंह तोमर ने इसको लेकर भारत सरकार के गृह मंत्रालय से अभियोजन की अनुमति मांगी है।
दरअसल देश मे विपक्ष के अलग-अलग दलों ने मिलकर इंडिया डॉट गठबन्धन बनाया है। हाल ही में इसका लोगो भी लॉन्च किया गया, इस लोगो मे अशोक चिन्ह का उपयोग किया गया। जिस पर ग्वालियर हाईकोर्ट के सीनियर अधिवक्ता अवधेश तोमर ने गठबन्धन के प्रमुख कोंग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लीगल नोटिस भेजा। 11 सितंबर को भेजे गए लीगल नोटिस में एडवोकेट तोमर ने खड़गे से सार्वजनिक माफी मांगने के साथ अशोक चिन्ह को लोगो से हटाने की मांग की थी।
तोमर ने नोटिस में बताया कि अशोक चिन्ह संवैधानिक है, कोई भी संगठन या दल इसका उपयोग नही कर सकते है। ऐसे में 3 दिन में नोटिस का जबाब देना होगा। लेकिन जब ऐसा नही हुआ, लंबे इंतजार के बाद एडवोकेट तोमर ने भारत सरकार के ग्रह मंत्रालय को अभियोजन की अनुमति मांगी है। लिहाजा 3 दिन में जबाब आने या न आने की स्तिथि में अधिवक्ता अवधेश तोमर मामले को जिला न्यायालय में ले जाएंगे। जहां परिवाद दायर कर मामले पर सुनवाई होगी।
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