कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। चुनाव से पहले ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर को बड़ी राहत मिली है। ऊर्जा मंत्री के खिलाफ दर्ज मामले में पुलिस ने एफआर (खात्मा रिपोर्ट) लगाई है। अक्टूबर 2020 उपचुनाव के दौरान मंत्री तोमर पर कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन करने आरोप था। जिसमें उन्हें आज उन्हें बड़ी राहत मिली है।
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मध्य प्रदेश सरकार में ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर को बड़ी राहत मिली है। उनके खिलाफ दर्ज मामले में हजीरा थाना पुलिस ने एमपीएमएलए (MPMLA) कोर्ट में एफआर यानी खात्मा रिपोर्ट पेश कर दी है। मामला अक्टूबर 2020 में हुए उपचुनाव के दौरान का है। जहां मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर पर कोविड गाइडलाइन के उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था।
वहीं मामले की सुनवाई ग्वालियर के एमपी एमएलए कोर्ट में चल रही है। ऐसे में पुलिस द्वारा खात्मा रिपोर्ट पेश की गई जिसमें बताया गया है कि मामले को लेकर कोई भी ऐसे सबूत ही नहीं मिले है, जिसके आधार पर चालानी कार्यवाही की जा सके। गौरतलब है कि 4 अक्टूबर 2020 को भाजपा प्रत्याशी के रूप में प्रद्युमन सिंह तोमर ने चुनावी जनसंपर्क किया था।
उनके द्वारा हजीरा थाना क्षेत्र के श्री कृष्णा नगर, टावर वाली गली, विजयनगर, राठौर चौक, सहित अन्य जगहों में भाजपा के पक्ष में मतदान की अपील की थी। इस दौरान उनके साथ 5 से अधिक संख्या में लोग मौजूद होने का आरोप लगाते हुए कोविड प्रोटोकॉल उल्लंघन की शिकायत हजीरा थाना पुलिस से की गई थी। लिहाजा शिकायत पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 269 188 और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 (ख) में प्रकरण दर्ज किया था।
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