हेमंत शर्मा,इंदौर। मध्यप्रदेश के इंदौर जिला कोर्ट ने सौतेले पिता को नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. एक मामले में इंदौर जिला कोर्ट ने 9 साल की बच्ची से रेप के आरोपी को मौत तक जेल में रहने की सजा सुनाई है. आरोपी ने सुलभ शौचालय में बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था. जब उसने अपना मुंह दबाया, तो वह रो भी नहीं पाई.
दरअसल पूरा मामला 5 अक्टूबर 2018 का है. पीड़िता ने थाना बाणगंगा पहुंचकर अपने सौतेले पिता के खिलाफ पास्को एक्ट और दुष्कर्म के मामले में मुकदमा दर्ज कराया था. पीड़िता ने पुलिस को बताया कि देर रात उसके पिता ने उसको उठाया और अलग कमरे में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया.
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जान से मारने की धमकी दी. इसके बाद पीड़िता कुछ समय बाद अपने नाना के घर गई थी, तब उसने अपनी मां और नाना को पूरे घटना की जानकारी दी. इसके बाद नाना के साथ पीड़िता बाणगंगा थाने पहुंची और पुलिस ने रेप और पास्को एक्ट की धारा में मुकदमा दर्ज किया. इसके बाद बाणगंगा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था. जिसकी आज जिला कोर्ट में सुनवाई के दौरान आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई.
9 साल की बच्ची से रेप, मरते दम तक सजा
9 साल की बच्ची को बोलने में दिक्कत हो रही थी. 23 नवंबर 2019 को पीड़िता अपने पिता के साथ थाना रावजी बाजार इलाके में मौसी के घर आई थी. यहां किशोरी ने 16 नवंबर 2019 को उसके साथ हुई घटना की जानकारी अपनी मौसी को तोतली जुबान में दी. इस पर उसकी मौसी ने परिवार के अन्य सदस्यों को घटना की जानकारी दी. इसके बाद 24 नवंबर को रावजी बाजार थाने में मामला दर्ज कराया गया.
16 नवंबर 2019 को शाम 5 से 6 बजे के बीच सुलभ परिसर के पास वह अपने पिता के साथ बैठी थी. जब वह अकेले शौचालय के लिए अंदर गई तो आरोपी रविचंद्र अंदर आ गया. यहां उसने बच्चे के कपड़े उतारे और उसका मुंह दबा कर दुष्कर्म किया. वह दर्द से कराहने लगी तो आरोपी जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया. अब जिला इंदौर ने नवंबर 2019 को की गई वारदात में रविचंद्र (28) निवासी प्रकाश का बगीचा थाना रावजी बाजार को दुष्कर्म का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. वह मरते दम तक जेल में ही रहेगा.
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