कुमार इंदर, जबलपुर। पूर्व बिशप पीसी सिंह के खिलाफ ईओडब्ल्यू ने एक और प्रकरण दर्ज किया है। फर्जीवाड़ा कर शैक्षणिक संस्था के नाम पर मिली लीज की जमीन अपने नाम पर रजिस्ट्री करवा ली थी। जमीन का बाजार मूल्य लगभग 8 करोड रुपए है। ईओडब्ल्यू की जांच के दौरान यह खुलासा हुआ।
मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक साल पहले मिशनरी स्कूल की जमीन की धोखाधड़ी करने के मामले में आरोपी पूर्व बिशप पीसी सिंह के खिलाफ ईओडब्ल्यू ने एक और मामला दर्ज किया है। आरोपी ने फर्जीवाड़ा कर संस्था की बेशकीमती जमीन हथिया ली थी। ईओडब्ल्यू सूत्रों की मानें तो जबलपुर के स्वामी दयानंद सरस्वती वार्ड स्थित 6.554 एकड़ भूमि क्रिश्चियन मिशनरी सोयायटी ऑफ ओहियो यूएसए मार्फत सेनरेंड वेन्हन अलेक्जेंडर ऑफ जबलपुर के नाम पर वर्ष 1919 से 20 को लीज पर दी गई थी।
वहीं समय-समय पर उक्त जमीन का लीज नवीनीकरण करवाया गया था। लीज का आखिरी नवीनीकरण साल 1999 तक था। इसके बाद भी यूनाइटेड चर्च ऑफ नार्दन इंडिया ट्रस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष रहते हुए बिशप पीसी सिंह ने उक्त जमीन से 4 हजार वर्गफुट जमीन की लीज अपने नाम पर करवा ली थी। इस बार का खुलासा ईओडब्ल्यू की जांच के दौरान हुआ।
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