कुमार इंदर,जबलपुर। मध्य प्रदेश के जबलपुर हाईकोर्ट ने दुर्गावती विश्वविद्यालय की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर अंतिम आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने राज्य शासन, उच्च शिक्षा विभाग और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय प्रशासन को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। रोस्टर बदले जाने के खिलाफ मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में याचिका एक अतिथि विद्वान ने दायर की थी।

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हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश देकर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में संशोधित विज्ञापन के आधार पर शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को विचाराधीन याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन कर दिया है। इसके साथ ही राज्य शासन, उच्च शिक्षा विभाग और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय प्रशासन सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

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याचिकाकर्ता के अधिवक्ताओं ने हाईकोर्ट में दलील दी कि रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय ने 2021 में बैकलाग के 78 पदों के लिए शिक्षक भर्ती विज्ञापन निकाला था। इस विज्ञापन में महिला आरक्षण और दिव्यांग आरक्षण का उल्लेख नदारद था। जिसके चलते आपत्ति दर्ज कराई गई थी। इसके बाद रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय ने मार्च-2023 में संशोधित विज्ञापन जारी किया। पर इसे पूर्व से चल रही प्रक्रिया में महज उन्हीं पदों के लिए सीमित किया गया, जिनके साक्षात्कार शेष हैं। जिसके बाद हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

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