अमृतांशी जोशी,भोपाल। मध्यप्रदेश में सड़क पर मवेशियों को खुला छोड़ना अब मालिकों को भारी पड़ सकता है. सड़क पर घूमते मिले मवेशी तो मालिक पर एक हज़ार रुपए का अर्थदंड लगाया जाएगा. नगर पालिका निगम विधि अधिनियम संशोधन जारी हुआ है.

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विधानसभा के शीतकालीन सत्र में नगरीय विकास एवं आवास विभाग संशोधन विधेयक प्रस्तुत करेगा. कैबिनेट में संशोधन और अर्थदंड लगाने का निर्णय लिया गया था. कैबिनेट में पहले 5000 रुपये दंड की राशि तय की गई थी. मंत्रियों के सुझाव के बाद एक हज़ार रुपय के दंड का फ़ैसला किया गया है.

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मानसून सत्र में किसी कारण से विधेयक प्रस्तुत नहीं हो पाया था. कान में लगे टैग के माध्यम से मवेशी के मालिक का पता लगाया जाएगा. हाईवे पर तेज गाड़ियों की चपेट में भी मवेशी आ जाते हैं. जिससे उनकी मौत हो जाती है. इसके साथ ही मवेशियों के सड़क पर घूमने से कई हादसे भी होते रहते हैं.

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