Maharashtra: महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra government) बढ़ते प्रदूषण पर रोक लगाने डीजल (Diesel) -पेट्रोल (Petrol) गाड़ियों पर बैन (ban) लगाने की तैयारी में है. प्रदूषण पर बाॅम्बे हाईकोर्ट (HIGH COURT OF BOMBAY) के फटकार के बाद सरकार ने एक्शन लेते हुए 7 सदस्यी कमेटी का गठन किया है, जो अगले 3 महीनें में अपने सुझाव सौंपेगी. मुंबई में पेट्रोल और डीजल पर चलने वाले वाहनों पर रोक लगाकर केवल सीएनजी (CNG) और इलेक्ट्रिक गाड़ियों को अनुमति देने के संबंध में समिति का गठन किया है.
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गौरतलब है कि बीते 9 जनवरी को बाम्बे हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान याचिका पर सुनवाई के दौरान मुंबई में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर सरकार को फटकार लगाई थी. सरकार ने समिति को हाईकोर्ट के आदेश का अध्ययन करके तीन महीने में सिफारिश के साथ रिपोर्ट देने के लिए कहा है.
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7 सदस्यी कमेटी को रिटायर्ड IAS अधिकारी सुधीर श्रीवास्तव लीड करेंगे. इसमें परिवहन आयुक्त, सह पुलिस आयुक्त यातायात, महानगर गैस लिमिटेड के MD, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (SIAM) के अध्यक्ष और जॉइंट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर सदस्य होंगे.
आदेश के मुताबिक यह कमेटी अध्ययन के लिए अलग-अलग जानकारों को भी पैनल में शामिल कर सकेगी. मुंबई महानगर (MMR) में पड़ोसी ठाणे, रायगढ़ और पालघर जिले के क्षेत्र भी शामिल हैं. यानी डीजल-पेट्रोल गाड़ियों पर प्रतिबंध को लेकर इन इलाकों में भी अध्ययन होगी.
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हाईकोर्ट ने कि मुंबई में वाहनों की बढ़ती संख्या व प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए की जाने वाली उपाय योजना कम पड़ रही है. वाहनों से होने वाला उत्सर्जन वायू प्रदूषण का प्रमुख कारण है. मुंबई शहर का जनजीवन, पर्यावरण और कार्यक्षमता पर नकारात्मक परिणाम हो रहा है.
कोर्ट ने बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) और महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (MPCB) को निर्देश दिया कि लकड़ी और कोयले का उपयोग करने वाली शहर की बेकरी निर्धारित एक साल की समय सीमा के बजाय 6 महीने में गैस या अन्य हरित ईंधन का इस्तेमाल करना शुरू करें. इसके साथ ही कोयले या लकड़ी पर चलने वाली बेकरी या इसी तरह के व्यवसाय खोलने के लिए कोई नई मंजूरी न दी जाए.
आदेश के बाद राज्य सरकार ने मुंबई महानगर क्षेत्र में पेट्रोल-डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने, CNG और इलेक्ट्रिक वाहनों को अनुमति देने पर स्टडी करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक्सपर्ट्स कमेटी बनाई है. कोर्ट ने BMC और MPCB को निर्माण स्थलों पर प्रदूषण इंडिकेटर्स लगाने का भी निर्देश दिया.
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