अमृतसर. महाराष्ट्र सरकार ने नांदेड़ साहिब गुरुद्वारा संशोधन अधिनियम विधेयक को फिलहाल रोकने का फैसला किया है. इस संबंध में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह ने एक्स पर ट्वीट किया. उन्होंने कहा कि मेरे पिछले अनुरोध के बाद, मुझे अभी महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस का फोन आया है.

उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने नांदेड़ साहिब गुरुद्वारा संशोधन अधिनियम विधेयक को विधानसभा में पेश करने से पहले इस व्यापक चर्चा के लिए इसे रोकने का निर्णय लिया है. इस अवधि के दौरान यथास्थिति बरकरार रहेगी और मौजूदा नांदेड़ सिख गुरुद्वारा सचखंड श्री हजूर अबचलनगर साहिब बोर्ड अधिनियम 1956 लागू रहेगा. शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने इस विधेयक का कड़ा विरोध किया था.

महाराष्ट्र सरकार ने गुरुद्वारा बोर्ड में सरकार का प्रभाव बढ़ाने के लिए तख्त श्री हजूर अबचलनगर साहिब अधिनियम, 1956 में संशोधन का प्रस्ताव रखा था. सरकार ने सिख संगठनों के सदस्यों की बोर्ड में संख्या कम कर सरकार की ओर से नियुक्त सदस्यों की संख्या को बढ़ा दिया था. पुराने कानून के अनुसार, हजूर साहिब बोर्ड में 17 सदस्य होते थे. तख्त में 4 एसजीपीसी सदस्य, सचखंड हजूर खालसा दीवान के 4 सदस्य, संसद के 2 सिख सदस्य, मुख्य खालसा दीवान से एक, मराठवाड़ा के 7 जिलों से सीधे चुने गए 3 सदस्य, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश से 1-1 सदस्य, और नांदेड़ जिला कलेक्टर शामिल थे.