मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के चलते सख्त कदम उठाया है. 23 नवंबर यानि सोमवार से दिल्ली और उससे सटे राज्य (एनसीआर) के साथ राजस्थान, गोवा और गुजरात से आने वालों के लिए आरटी-पीसीआर जांच अनिवार्य कर दी गई है. जिन यात्रियों की आरटी-पीसीआर जांच निगेटिव होगी, उसे ही राज्य में प्रवेश मिलेगा. इसलिए इन चार राज्यों से महाराष्ट्र आने वालों को अपने साथ कोरोना की रिपोर्ट भी लानी होगी.
सरकार की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि चार राज्यों से आने वाले जिन लोगों के पास कोरोना जांच रिपोर्ट नहीं होगी, उनके यहां पहुंचने पर जांच कराई जाएगी. इस जांच का खर्च भी संबंधित यात्री से ही वसूला जाएगा. इसे लेकर राज्य के मुख्य सचिव संजय कुमार ने नए दिशा-निर्देश में कहा है कि विमान से आने वाले यात्रियों को 72 घंटे पहले और रेल यात्रियों को 96 घंटे पहले तक जांच कराने की छूट होगी.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि अगर कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर आती है, तो यह स्थिति सुनामी जैसी होगी. राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा है कि सर्दी का मौसम शुरू होने के बाद 8-10 दिनों तक राज्य में कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा करेंगे. उसके बाद ही लॉकडाउन के बारे में फैसला किया जाएगा.