Maharashtra: महाराष्ट्र के मंत्री धनजंय मुंडे (Dhananjay Munde) को सरंपच संतोष देशमुख हत्याकांड (Santosh Deshmukh murder case) के बाद उठे इस्तीफे के मांग के बीच उन्हें एक और झटका लगा है. मंत्री मुंडे को बांद्रा (Bandra) कोर्ट ने पारिवारिक हिंसा के आरोप में दोषी करार दिया है. धनंजय मुंडे की दूसरी पत्नी करूणा शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है. साथ ही पत्नी को 1 लाख रुपये तथा उनकी बेटी को 75 हजार रुपये प्रतिमाह देने का आदेश दिया है.

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महाराष्ट्र में पिछले कई दिनों से चर्चा में रहे मंत्री धनंजय मुंडे की मुसीबतें कम होती नजर नहीं आ रही. एक ओर जहां मस्साजोग में हुए सरपंच हत्याकांड में मंत्री धनंजय मुंडे के करीबी का नाम सामने आने के बाद विपक्ष ने उनसे इस्तीफे की मांग की थी. इसी बीच अब उन्हें पारिवारिक हिंसा के मामले में कोर्ट ने दोषी करार दिया है.

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दरअसल बांद्रा कोर्ट में धनजंय मुंडे की दूसरी पत्नी करूणा शर्मा द्वारा दायर याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई. कोर्ट ने धनंजय मुंडे पर पारिवारिक हिंसा का आरोप आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए उनकी पत्नी को 2 लाख रुपये देने का फैसला सुनाया है. इसके अलावा पत्नी करूणा शर्मा को 1 लाख 25 हजार रुपये की मासिक पेंशन और उनकी बेटी शिवानी को उसकी शादी तक 75 हजार रुपये प्रति माह देने का भी आदेश दिया है.

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इस दौरान धनंजय मुंडे की दूसरी पत्नी करूणा शर्मा ने भावुक होते हुए कोर्ट का आभार व्यक्त किया और कहा कि सत्य की जीत हुई है. उन्होंने यह भी कहा, “लोगों को लगता है कि न्यायालय में न्याय नहीं मिलता, लेकिन मुझे न्याय मिला है. पिछले 26 साल से मैं उनके साथ रही हूं लेकिन बाद मैं असलियत सामने आने लगी.

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