Maharashtra Political Crisis: सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ गुरुवार को महाराष्ट्र राजनीतिक संकट पर अपना फैसला सुना सकती है. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके 15 विधायकों की योग्यता और अपात्रता पर फैसला लिया जाएगा. इस पूरे प्रकरण की सुनवाई पांच जजों की बेंच में पूरी हो चुकी है.

Maharashtra Political Crisis Full Detail News

मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. उद्धव ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट में (Maharashtra Political Crisis) याचिका दायर की थी. उन्होंने 16 बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग की.

एकनाथ शिंदे गुट के विधायक संजय शिरसाट भी 16 बागी विधायकों में से एक हैं. उन्होंने कहा कि मुझे पता चला है कि सुप्रीम कोर्ट 16 विधायकों की अयोग्यता पर गुरुवार को अपना आदेश सुनाएगा. कल सब साफ हो जाएगा.

वहीं, आदित्य ठाकरे ने कहा कि मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे पक्ष में होगा. हमें इसकी चिंता नहीं है. हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है. संविधान का पालन करने से ही देश का भला होगा.

लोकतंत्र जिंदा है या नहीं, यह कल तय होगा

इस मामले में उद्धव ठाकरे गुट के नेता और सांसद संजय राउत ने भी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि इस देश में लोकतंत्र जिंदा है या नहीं, यह कल तय होगा और यह भी तय होगा कि हमारी न्याय व्यवस्था किसी दबाव में काम कर रही है या नहीं.

क्या है पूरा मामला ?

जून 2022 में एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत कर दी. उनके साथ 15 विधायक भी थे. ये सभी पहले सूरत और फिर गुवाहाटी में रुके. उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे को वापस लौटने के लिए विधायकों से बातचीत का ऑफर दिया था, लेकिन शिंदे ने उनके ऑफर को ठुकरा दिया. बाद में तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष ने शिंदे और उनके समर्थक विधायकों को वापस आने को कहा. एकनाथ ने पार्टी व्हिप का भी पालन नहीं किया.

बाद में उद्धव ठाकरे ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया. 30 जून को शिंदे ने भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस के साथ सरकार बनाई. इसके बाद उद्धव ठाकरे ने शिंदे और उनके 15 विधायकों को अयोग्य ठहराने की याचिका दायर की थी. इस मामले में गुरुवार को फैसला आएगा.

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