रायपुर- परिवहन विभाग ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए रायपुर और गरियाबंद जिले में हीरो मोटरकार्प और होंडा मोटरसायकल एंड स्कूटर इंडिया लिमिटेड के सभी शो रूम से गाड़ियों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है. अब इन कंपनियों के डीलर्स किसी भी तरह की टू व्हीलर गाड़ियां नहीं बेच सकेंगे.

दरअसल हीरो मोटरकार्प और होंडा कंपनी की टू व्हीलर बेचने वाले डीलरों ने छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम 1994 के नियम 184 (क) के प्रावधानों के तहत राज्य में गाड़ियों की बिक्री की अनुमति नहीं ली थी. लंबे समय से डीलर बगैर अनुमति गाड़ियां बेधड़क बेच रहे थे. मामला संज्ञान में आने के बाद 23 दिसंबर 2020 को रायपुर आरटीओ ने सभी हीरो मोटरकार्प और होंडा के सभी डीलरों को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा था. होंडा कंपनी के डीलरों की ओर से किसी तरह का जवाब नहीं दिया गया, जबकि हीरो मोटरकार्प के कुछ डीलरों ने अलग-अलग वजह बताते हुए जवाब भेजा था. कुछ ने अपने जवाब में यह कहा कि सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट 1989 की धारा 126 के तहत गाड़ियों की बिक्री की अनुमति ली गई है. राज्य से अनुमति लिए जाने की आवश्यकता नहीं है, जबकि कुछ डीलरों ने अपनी दलील में कहा कि पूर्व में अनुमति ली जाती थी, लेकिन चूक हो गई, भविष्य में ऐसी नौबत नहीं आएगी. अनुमति जल्द ली जाएगी. डीलरों के जवाब से परिवहन विभाग संतुष्ट नहीं हुआ, लिहाजा रायपुर और गरियाबंद जिले में आरटीओ की ओर से आगामी आदेश तक गाडियों की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है. विभाग ने डीलरों को निलंबित करते हुए कहा है कि निलंबन अवधि में गाड़ियां बेचे जाने की स्थिति में डीलरशिप निरस्त कर दी जाएगी.

इन डीलरों पर हुई कार्रवाई

हीरो मोटरकार्प की गाड़ियां बेचने वाले आरसन मोटर्स, अग्रवाल मोटर्स, एमजी आटो केयर, मेसर्स गुरूदेव आटोमोबाइल, राजधानी आटो केयर, श्रीराम आटोमोबाइल आरंग और द छत्तीसगढ़ आटो केयर्स शामिल हैं, वहीं होंडा की टू व्हीलर गाड़ियां बेचने वाले डीलरों में जी के होंडा, सिटी मोटर्स, ग्रांड मोटर्स, एमएल एंड संस आटोमोबाइल और वायकान मोटर्स सायकल एंड स्कूटर प्राइवेट लिमिटेड के नाम शामिल हैं.

अन्य जिलों में भी जल्द आदेश जारी कर सकते हैं आरटीओ

रायपुर और गरियाबंद आरटीओ की इस कार्रवाई के बाद अन्य जिलों में भी हीरो और होंडा कंपनियों की गाड़ियों की बिक्री करने वाले डीलरों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है. परिवहन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक राज्य के बाकी जिलों में भी छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम 1994 के नियम 184 (क) के तहत वाहनों की बिक्री की अनुमति नहीं ली गई है. ऐसे में यह मुमकिन है कि उन डीलरों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाए.

अब क्या करेंगे डीलर्स?

रायपुर और गरियाबंद में हीरो और होंडा कंपनी की टू व्हीलर गाड़ियों की बिक्री पर प्रतिबंध लगने के बाद आऱटीओ द्वारा डीलरों के वाहन पोर्टल बंद कर दिए जाएंगे. इस साफ्टवेयर के बंद होने से नई गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकेगा. जाहिर है बिक्री पर लगे प्रतिबंध को बायपास करना डीलरों के लिए आसान नहीं होगा. इधर प्रतिबंध हटाये जाने के लिए अब डीलरों के पास एक ही रास्ता बाकी है कि डीलर परिवहन विभाग से माॅडल एप्रुवल लें.  माॅडल एप्रुवल नहीं लेने के हालात में विभाग डीलरशिप निरस्त कर सकता है. ऐसी स्थिति में कंपनी के सामने बड़ी दिक्कतें खड़ी होंगी.