कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। मध्यप्रदेश के ग्वालियर सिरप केस मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है। मामले में ड्रग इंस्पेक्टर अनूभूति शर्मा को निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय जिला गुना रहेगा।
दरअसल दवाओं के नमूने लेने सहित अन्य कार्रवाईयों की कार्यालय प्रमुख को सूचना नहीं देने का आरोप है। नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन दिनेश श्रीवास्तव ने यह कार्रवाई की है। ग्वालियर में एजिथ्रोमाइसीन सिरप के मामले में ड्रग इंस्पेक्टर अनुभूति शर्मा द्वारा सैंपल लिए गए थे।
प्रदेश में एजिथ्रोमाइसीन पर रोक लग गई थी
सिविल सर्जन डॉ राजेश शर्मा ने मिली मौखिक शिकायत पर ड्रग इंस्पेक्टर को सूचना दी थी। ड्रग इंस्पेक्टर ने सैंपल लिए थे। सिविल सर्जन को मिली मौखिक शिकायत के आधार पर कराई गई कार्रवाई के बाद पूरे प्रदेश में एजिथ्रोमाइसीन पर रोक लग गई थी। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों पर कार्रवाई न होते हुए ड्रग इंस्पेक्टर पर कार्रवाई हुई है।

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