नई दिल्ली। देश में मोटर वाहन नियमों में बड़ा बदलाव होने वाला है. इसके लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन नियम 1989 में कुछ बदलाव अधिसूचित किए हैं. इससे अब किसी वाहन मालिक के पंजीकरण प्रमाणपत्र में किसी व्यक्ति को नामित करने की प्रक्रिया आसान होगी. इस तरह के बदलाव से मोटर वाहन मालिक के मृत्यु की स्थिति में नामित व्यक्ति के नाम से वाहन पंजीकृत करने या हस्तांतरित करने में आसानी होगी. तलाक या संपत्ति बंटवारे के लिए एसओपी के साथ नामांकन में बदलाव कर सकता है.
वाहन मालिक वाहन के पंजीकरण के समय नामित व्यक्ति का नाम डाल सकते हैं या बाद में ऑनलाइन आवेदन के जरिए भी यह काम कर सकते हैं. अधिसूचित नियमों के तहत नामित व्यक्ति का उल्लेख किए जाने की स्थिति में वाहन मालिक को उस व्यक्ति की पहचान का प्रमाण जमा करना होगा.
मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया, ”वाहन मालिक की मौत की स्थिति में, वाहन मालिक ने पंजीकरण के समय जिस व्यक्ति को नामित किया है या फिर जो वाहन का उत्तराधिकारी बनता हो, जो भी स्थिति हो, वाहन मालिक की मृत्यु से तीन महीने की अविधि के लिए वाहन का इस तरह से इस्तेमाल कर सकता है जैसे कि वह वाहन उसे हस्तांतरित किया गया हो. लेकिन इसके लिए जरूरी है कि नामित व्यक्ति ने वाहन मालिक की मृत्यु के 30 दिन के भीतर पंजीकरण प्राधिकरण को उसकी मृत्यु की जानकारी दे दी हो और बता दिया हो कि वाहन का वह अब खुद इस्तेमाल करेगा.”
इसमें यह भी कहा गया है कि नामित व्यक्ति या वाहन का मालिकाना हक हासिल करने वाला व्यक्ति वाहन मालिक की मृत्यु के तीन महीने के भीतर वाहन के मालिकाना हक के हस्तांतरण के लिए पंजीकरण प्राधिकरण के पास फॉर्म 31 में आवेदन देग. साथ ही तलाक या संपत्ति के बंटवारे जैसी स्थितियों में वाहन मालिक नामित व्यक्ति से जुड़ा बदलाव करने के लिए एक सहमत मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के साथ नामांकन में बदलाव कर सकताह है.
बता दें कि पुरानी प्रक्रिया बहुत जटिल थी और पूरे देश में अलग-अलग तरह की थी.