कुमार इंदर, जबलपुर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय के कुलगुरु की नियुक्ति को लेकर जवाब मांगा है। दरअसल, याचिका में कुलगुरु की नियुक्ति में यूजीसी के नियमों के उल्लंघन की बात कही गई। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यूनिवर्सिटी के चांसलर, रजिस्ट्रार, उच्च शिक्षा विभाग प्रमुख सचिव, यूजीसी चेयरमैन को नोटिस दिया है।
पंजाब चंडीगढ़ के आशुतोष मिश्रा ने एक याचिका दायर की थी। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल के कुलगुरु विजय मनोहर तिवारी की नियुक्ति को चुनौती दी थी। याचिका में कुलगुरु की नियुक्ति को यूजीसी के नियमों का उल्लंघन बताया था। इस मामले में प्रारंभिक सुनवाई के बाद जस्टिस डीडी बंसल की एकलपीठ ने यूनिवर्सिटी के चांसलर, रजिस्ट्रार, उच्च शिक्षा विभाग प्रमुख सचिव, यूजीसी चेयरमैन को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने इन सभी से जवाब तलब किया है।
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