कुमार इंदर, जबलपुर। मध्यप्रदेश में गुंडा-बदमाश और माफियों के शिवराज मामा का बुलडोजर लगातार चलता रहेगा। हाईकोर्ट ने एमपी की बीजेपी सरकार की कार्रवाई से जायज ठहराया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो वह खुद न्यायिक प्रक्रिया को अपना सकता है।

बता दें कि मध्यप्रदेश में सरकार द्वारा अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए आदेश दिया है कि याचिकाकर्ता न तो पीड़ित है और न पीड़ित से कोई सीधा सम्बंध है। याचिकाकर्ता का ये मामला सुनवाई योग्य नहीं है। अगर किसी पीड़ित के साथ गलत हो रहा है तो वे खुद न्यायिक प्रक्रिया को अपनाएं। पीड़ित अपने अधिकारों की लड़ाई खुद लड़े।

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गौरतलब है कि याचिका में बुल्डोजर कर्रवाई से मौलिक अधिकारों के हनन की बात कही गई थी। याचिका में दलील दी थी कि आम जनता में भय का माहौल बन रहा है। अधिवक्ता अमिताभ गुप्ता ने याचिका दायर की थी।

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