नई दिल्ली . सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम को झटका लगा है. कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत पर कोई भी आदेश पारित करने से इनकार कर दिया है. सर्वोच्च अदालत का कहना है कि उनकी पत्नी की हालत फिलहाल स्थिर है. सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी द्वारा जांच की जा रही दिल्ली शराब नीति घोटाला के दो मामलों में आप नेता मनीष सिसोदिया की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई 4 सितंबर के लिए टाल दी.

अभिषेक मनु सिंघवी ने उनकी मेडिकल रिपोर्ट पढ़ कर सुनाई. वह पीठ में दर्द, चलने-फिरने में असमर्थ हैं. कोर्ट ने कहा है कि  मरीज इंडोर है या आउटडोर. सिंघवी आउट डोर है. इस पर कोर्ट ने कहा कि हम अंतरिम जमानत अर्जी खारिज नहीं कर रहे. ये बीमारी कंट्रोल करने से नियंत्रण में रहती है. उन्हें एम्स या अन्य बड़े अस्पतालों में ले जाने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बीमारी और उसकी गंभीरता से हम इंकार नहीं कर रहे, लेकिन ये जमानत का आधार नहीं हो सकता. हालांकि सीबीआई ने दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत का विरोध किया और इसको लेकर हलफनामा भी  दाखिल किया है. दाखिल हलफनामे में कहा है कि सिसोदिया भ्रष्टाचार के गंभीर केस के आरोपी हैं. सिसोदिया को जमानत नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि वह राजनीतिक रूप से प्रभावशाली हैं.  इसके अलावा उनकी पत्नी की बीमारी कोई नई बात नहीं है, बल्कि उनका इलाज 23 साल से चल रहा है.