South Korea Martial law: दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल (Yoon Suk Yeol) ने मंगलवार को देश में “आपातकालीन मार्शल लॉ” लागू करने की घोषणा की। इसमें उन्होंने “देश विरोधी” और “उत्तर कोरिया समर्थक ताकतों” को नष्ट करने का वादा किय। इस घोषणा के बाद, सेओल में संसद के बाहर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। प्रदर्शनकारी संसद में घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक लिया। हालांकि पूरे देश में प्रदर्शन के बाद दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल ने 6 घंटे में अपना आदेश वापस ले लिया। यून सुक योल ने बुधवार सुबह करीब 4:20 बजे राष्ट्र मार्शल लॉ वापस लेने की घोषणा की। आधे घंटे बाद कैबिनेट की एक बैठक बुलाई गई और इसे हटा लिया गया।

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कोरिया हेराल्ड की रिपोर्ट के मुताबिक, देश में भारी विरोध और लोगों के आक्रोश को देखते हुए राष्ट्रपति ने बुधवार सुबह (4 दिसंबर 2024) अपने आदेश को वापस लेते हुए नेशनल असेंबली के अनुरोध को स्वीकार कर लिया। उन्होंने स्वीकार किया कि उनकी ओर से अचानक की गई मार्शल लॉ की घोषणा अल्पकालिक थी।

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यून ने बुधवार सुबह करीब 4:20 बजे (स्थानीय समय) राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा, “मैं तुरंत नेशनल असेंबली के अनुरोध को स्वीकार कर रहा हूं और कैबिनेट के माध्यम से मार्शल लॉ हटा रहा हूं। मैंने तुरंत कैबिनेट की बैठक बुलाई, लेकिन अभी तक कोरम पूरा नहीं हुआ है क्योंकि अभी बहुत सुबह है…. कोरम पूरा होते ही मैं मार्शल लॉ हटा दूंगा। यून के संबोधन के लगभग 30 मिनट बाद, फिर से एक कैबिनेट बैठक बुलाई गई और मार्शल लॉ को हटाने को मंजूरी दी गई। यह प्रासंगिक कानून के अनुसार मार्शल लॉ हटाने की एक प्रक्रिया है।

दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल।

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लोगों के विरोध की वजह से वापस लेना पड़ा आदेश

बता दें कि राष्ट्रपति का यह ऐलान मंगलवार को “राष्ट्र को बचाने की दृढ़ इच्छा के साथ” रात करीब 10:20 बजे मार्शल लॉ घोषित करने के छह घंटे बाद आया। हालांकि, इन 6 घंटे में दक्षिण कोरिया में काफी बवाल देखने को मिला। सेना, विपक्षी सांसद और आम लोग इस घोषणा के बाद सड़कों पर उतर आए थे। लोगों के भारी विरोध को देखते हुए ही राष्ट्रपति को अपना आदेश वापस लेना पड़ा।

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विपक्षी पार्टी के नेता ने मार्शल लॉ को बताया ‘असंवैधानिक’
दक्षिण कोरिया के विपक्षी पार्टी नेता ने राष्ट्रपति युन सुक येओल द्वारा मार्शल लॉ की घोषणा को ‘असंवैधानिक’ करार दिया है। उन्होंने कहा कि यह कदम देश के संविधान के खिलाफ है और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को कमजोर करता है।

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