दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने शनिवार को ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपए के कथित धोखाधड़ी मामले में दाखिल याचिका पर पुलिस और शिकायतकर्ता अदिति सिंह को नोटिस जारी किया है। यह याचिका सुकेश चंद्रशेखर द्वारा मामले के विवाद के निपटारे (सेटलमेंट) के लिए दायर की गई है। अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान सुकेश चंद्रशेखर की ओर से दाखिल आवेदन पर संज्ञान लेते हुए पुलिस और शिकायतकर्ता से जवाब तलब किया है। इससे यह स्पष्ट हो गया है कि सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद ही कोर्ट इस मामले में कोई फैसला लेगा। सुकेश चंद्रशेखर की ओर से दाखिल की गई याचिका में कहा गया है कि वह इस कथित धोखाधड़ी मामले को समाप्त करने के लिए 217 करोड़ रुपए देने को तैयार है।

पटियाला हाउस कोर्ट ने शनिवार को सुनवाई के दौरान सुकेश चंद्रशेखर की ओर से दाखिल याचिका पर संज्ञान लेते हुए दिल्ली पुलिस और शिकायतकर्ता से जवाब तलब किया है. इससे यह स्पष्ट हो गया है कि सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद ही कोर्ट इस मामले में कोई फैसला लेगा. मामले की अगली सुनवाई 8 जनवरी को निर्धारित की गई है. इससे पहले दिल्ली पुलिस को और शिकायतकर्ता को नोटिस का जवाब देना होगा.

सुकेश चंद्रशेखर ने अपनी याचिका में बताया कि वह इस कथित धोखाधड़ी मामले को समाप्त करने के लिए 217 करोड़ रुपए देने को तैयार है. साथ ही वह शिकायतकर्ता अदिति सिंह के साथ समझौते का विकल्प तलाशने के लिए भी तैयार हैं. सुकेश ने कोर्ट में कहा है कि वह हर हालत में इस मामले का सेटलमेंट करने को तैयार है. कोर्ट ने सुकेश की इस याचिका पर दिल्ली पुलिस और अदिति सिंह से सुकेश के सुझाव पर विचार कर बताने को कहा है. अब देखना होगा कि पुलिस और शिकायतकर्ता अब क्या रुख अपनाते हैं. साथ ही, यह देखना भी दिलचस्प होगा कि अगली सुनवाई में कोर्ट क्या फैसला लेती है.

बताते चले कि सुकेश ने खुद को केंद्रीय कानून मंत्रालय का एक बड़ा अधिकारी बताकर अदिति सिंह और जपना सिंह से संपर्क किया था. उसने उनके पतियों (शिविंदर सिंह और मलविंदर सिंह) की जमानत सुनिश्चित करने का झांसा देकर कथित तौर पर 200 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी की. इस मामले में आर्थिक अपराध शाखा ने सुकेश की पत्नी लीना पॉलोज के खिलाफ भी गंभीर धाराओं में चार्जशीट दाखिल की है. इन पर आईपीसी की विभिन्न धाराओं सहित सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और कड़े कानून ‘मकोका’ के तहत भी मामला दर्ज है. आरोप है कि इन्होंने फर्जी कंपनियां बनाकर हवाला के जरिए पैसों की हेराफेरी की.

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