Crime News. एक मदरसे के मौलाना को 7वीं की छात्रा से रेप करने के मामले में अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दो आरोपी महिलाओं को दोष मुक्त करार दिया. पीड़िता ने तीन लोगों के खिलाफ रेप, जान से मारने की धमकी और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. 

पूरा मामला यूपी के कानपुर देहात का है. नौबस्ता हंसपुरम आवास विकास स्थित मदरसे में कक्षा 7वीं की छात्रा से दुष्कर्म करने वाले मौलाना को विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट सुरेंद्र पाल सिंह ने सजा सुनाई है. दो शिक्षिकाओं को बरी कर दिया है. कोर्ट ने मौलाना को 10 साल की सजा और 55 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है. जुर्माने में से 50 हजार रुपए पीड़िता को मिलेंगे.

5 साल पहले का मामला

अकबरपुर निवासी मोहम्मद जावेद गुलशने फातिमा मदरसा में बतौर मौलाना तैनात थे. 9 जून 2019 को वह आलिमा का कोर्स कर रही छात्रा को घर से फार्म भरने के बहाने मदरसे ले गए थे. जहां छात्रों के साथ मौलाना ने दुष्कर्म किया. शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी.

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दो शिक्षिकाएं बरी

नौबस्ता थाने में मौलाना मोहम्मद जावेद, शिक्षिका जरौली फेस दो निवासी आबदा इस्लाम और शीबा उर्फ शिफा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करके कोर्ट में पुलिस ने चार्जशीट भेजी थी. कोर्ट के समक्ष पीड़िता समेत 8 गवाह पेश किए गए. कोर्ट ने सबूतों और गवाह के आधार पर मौलाना को सजा सुनाई. सबूतों के अभाव में दोनों शिक्षिकाओं को बरी कर दिया गया.

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