दिल्ली की एक अदालत ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले में 69 वर्षीय सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर को दोषी ठहराने के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के निर्णय को स्वीकार कर लिया है. हालांकि, साकेत कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विशाल सिंह ने पाटकर की अदालत में अनुपस्थिति के कारण सजा सुनाने की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया.

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जज ने स्पष्ट किया कि सजा को बढ़ाना संभव नहीं है, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने इसके समर्थन में कोई तर्क प्रस्तुत नहीं किया है. अदालत केवल सजा को बनाए रख सकती है या उसे कम कर सकती है. कोर्ट सजा के संबंध में आदेश देने के लिए पाटकर की शारीरिक उपस्थिति की आवश्यकता के तर्कों पर दोपहर 2 बजे मामले की सुनवाई करेगी.

जज सिंह ने स्पष्ट किया कि अपील को खारिज कर दिया गया है और दोषसिद्धि को बरकरार रखा गया है, लेकिन सजा सुनाए जाने के लिए अपीलकर्ता का व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होना आवश्यक है. सजा प्राप्त करने के लिए दोषी का अदालत में होना अनिवार्य है. विवाद का मुख्य बिंदु दोषसिद्धि और सजा का निर्धारण है. चूंकि राज्य ने सजा में वृद्धि की मांग नहीं की है, इसलिए इस मामले में वृद्धि की कोई संभावना नहीं है, हालांकि इसे बरकरार रखा जा सकता है या कम किया जा सकता है.

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27 मार्च को दिल्ली उच्च न्यायालय ने सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर की याचिका पर दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना को नोटिस जारी किया था. पाटकर ने इस याचिका में सक्सेना के खिलाफ वर्ष 2000 के मानहानि मामले में नए गवाह से जिरह करने की अनुमति मांगी है. नर्मदा बचाओ आंदोलन की प्रमुख पाटकर ने सक्सेना के खिलाफ एक मामला दायर किया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि सक्सेना ने गुजरात में एक एनजीओ का नेतृत्व करते हुए एक मानहानिकारक विज्ञापन प्रकाशित किया.