प्रदीप गुप्ता, कवर्धा। कोविड-19 के सैम्पल कलेक्शन प्रक्रिया में घोर लापरवाही बरतने पर पंडरिया विकासखंड के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कुण्डा के मेडिकल लैब टेक्नॉलाजिस्ट संजीव कुमार नारंगे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है.

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने निलंबन आदेश में बताया यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचारण नियम 1965 के नियम (3) के विपरीत होने के कारण दण्डनीय है. नारंगे को सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 नियम 9 (2) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है. निलंबन अवधि में मुख्यालय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र किशुनगढ़ विकासखंड पंडरिया रहेगा तथा निलंबन के दौरान नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी.

खण्ड चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पंडरिया के आदेश के तहत शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पंडरिया में वार्ड क्रमांक छह, सात एवं वार्ड क्रमांक आठ में निवासरत व्यक्तियों की कोरोना जांच का सेम्पल लेने गए थे, इसी दौरान संबंधित कर्मचारी द्वारा कोविड-19 के सैम्पल कलेक्शन प्रक्रिया में घोर लापरवाही बरती गई है.