रायपुर। नए साल 2021 को लेकर राजधानी रायपुर में कोरोना रोकथाम और गाइडलाइंस के पालन कराए जाने के संबंध में एसएसपी अजय कुमार यादव ने होटल, ढाबा, लॉज, बार, रेस्टोरेंट संचालक और पार्टी आयोजकों की बैठक ली गई. बैठक के दौरान नए वर्ष के मौके पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में शासन के द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के साथ ही कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी रायपुर द्वारा पारित आदेश का भी अनिवार्य रूप से पालन कराने निर्देश दिए गए.

इन नियमों का करना होगा पालन

  • कार्यक्रम स्थल पर क्षमता के 50% तक व्यक्तियों और अधिकतम 200 व्यक्तियों का ही प्रवेश होगा.
  • कार्यक्रम स्थल में प्रवेश और निकासी के लिए अलग-अलग गेट होना आवश्यक है. दोनों गेट touch free मोड पर होना आवश्यक है.
  • कार्यक्रम का वीडियो ग्राफी एवं फोटोग्राफी किया जाना अनिवार्य होगा. ताकि किसी प्रकार की अपराधिक गतिविधि होने पर अपराधी की पहचान की जा सके.
  • कार्यक्रम का आयोजन किसी भी स्थिति में रात 12:30 बजे से अधिक समय तक नहीं किया जाएगा.
  • कार्यक्रम में छोटे बच्चे और बड़े बुजुर्गों का प्रवेश निषेध रहेगा.
  • कार्यक्रम के दौरान रात 11:55 से 12:30 बजे तक केवल हरित पटाखों का ही उपयोग किया जाएगा.
  • कार्यक्रम के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर का अनिवार्य रूप से उपयोग किया जाना होगा.
  • कार्यक्रम में डीजे बजाने की अनुमति नहीं होगी, केवल दो छोटे बॉक्स का ही प्रयोग करेंगे.
  • कार्यक्रम के दौरान आयोजक गण सैनिटाइजर, थर्मल स्क्रीनिंग, ऑक्सीमीटर, हैंड वॉश एवं क्यू मैनेजमेंट सिस्टम का व्यवस्था करना अनिवार्य होगा.
  • कार्यक्रम में प्रवेश से पहले थर्मल स्क्रीनिंग किया जाना अनिवार्य होगा. कोरोना के लक्षण पाए जाने पर प्रवेश निषेध होगा एवं तत्काल हेल्पलाइन नंबर को सूचित करना अनिवार्य होगा.
  • कार्यक्रम के दौरान पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था एवं अग्निशमन यंत्रों की पर्याप्त व्यवस्था करना करना अनिवार्य होगा.
  • कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले लोगों के वाहनों के पार्किंग के लिए पर्याप्त व्यवस्था करना सुनिश्चित करें. व्यवस्थित पार्किंग पाए जाने पर वाहन चालक एवं आयोजक के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी.
  • कार्यक्रम में अस्त्र-शस्त्र के साथ प्रवेश वर्जित होगा यदि कोई अस्त्र शस्त्र के साथ पाया जाता है तो इसकी सूचना तत्काल नजदीकी पुलिस थाने को देना होगा.
  • कार्यक्रम के दौरान रजिस्टर संधारण करना अनिवार्य होगा. आयोजन में शामिल होने वाले प्रत्येक व्यक्तियों का नाम पता व मोबाइल नंबर दर्ज करना अनिवार्य होगा.
  • उपरोक्त दिए गए निर्देशों के उल्लंघन करने पर और किसी प्रकार की अव्यवस्था होने पर आयोजक की जिम्मेदारी होगी. उनके विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जाएगी.