रायपुर। CGST और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के अधिकारियों ने 16 अक्टूबर को सुभाष चौहान, मेसर्स मीनाल ट्रेडर्स, भिलाई (GSTIN 22ACAPC4750812K) के पंजीकृत पते पर तलाशी कार्रवाई की, जिसमें कई आपतिजनक दस्तावेज़ बरामद हुए थे. इसके बाद सुभाष चौहान को न्यायालय में पेश किया गया. कोर्ट ने उन्हें 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.

प्रारम्भिक जांच में यह पाया गया कि मेसर्स मीनाल ट्रेडर्स 6.5 करोड़ रुपए के सामान की वास्तविक प्राप्ति के बिना नकली और गैर मौजूद निर्धारीतियों से अवैधानिक इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठा कर बड़े पैमाने पर जीएसटी की चोरी में लिप्त है.

इसके अलावा यह भी पता चला कि मेसर्स मीनाल ट्रेडर्स बिना इन्वोइस जारी किए. बिना कर के भुगतान के कर योग्य उत्पादों को बेचने में लिप्त है. जांच में यह कर चोरी 27.70 लाख रुपए की ऑकी गई. उक्त फार्म द्वारा प्रारम्भिक जांच में कुल 6.77 करोड़ रुपए की चोरी आंकी गई.

मेसर्स मीनाल ट्रेडर्स छत्तीसगढ़ और ओडिशा से संचालित 18 से अधिक नकली और गैर मौजूद फर्मा से उक्त अवैधानिक इनपुट टैक्स क्रेडिट ले रहा था. उक्त क्रेडिट के लिए 36 करोड़ से अधिक के नकली बिल उपयोग में लाए गए. उसी तरह करीब 1.53 करोड़ के मूल्य की उत्पादों को मेसर्स मीनाल ट्रेडर्स दवारा बिना बिल के बेचा गया था.

मेसर्स मीनाल ट्रेडर्स के मालिक और इस तरह की सम्पूर्ण गतिविधियों के एकमात्र संचालक और लाभार्थी सुभाष चौहान ने किया. अपराध सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 132 (1) (एल) (आई) के तहत दंडनीय है. उन्हें 27 अक्टूबर को सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 69(1) के प्रावधानों के तहत केंद्रीय जीएसटी टीम ने गिरफ्तार किया था.

सुभाष चौहान को 28 अक्टूबर को न्यायालय के सामने पेश किया गया, जिसमें उन्हें 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. उपर्युक्त सम्पूर्ण कार्रवाई केंद्रीय जीएसटी, रायपुर और वस्तु एवं सेवाकर आसूचना महनिदेशालय, रायपुर जोनल इकाई की टीमों ने संयुक्त रूप से अंजाम दिया.

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