कुमार इंदर, जबलपुर। मध्यप्रदेश में माइनिंग घोटाले से जुड़ी याचिका पर हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन, मेसर्स किसान मिनरल्स सहित अन्य को नोटिस जारी किया है।

8 से 10 शेल कंपनियां बनाकर गड़बडी का आरोप

30 हजार करोड़ का माइनिंग घोटाले का आरोप लगाते हुए एमपी हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। छतरपुर जिले के मड़वा और सिलपतपुरा ग्राम में साल 2007 से अंधाधुंध खनन का आरोप है। याचिका में रॉयल्टी और विकास शुल्क का भुगतान किए बिना ही खनन का जिक्र किया गया है। 8 से 10 शेल कंपनियां बनाकर गड़बड़ियां करने का आरोप है।

एक ही दिन में कई विभागों से परमिशन

मेसर्स किसान मिनरल्स के द्वारा छतरपुर के ग्राम मडवा और सिलपतपुरा गांव में खनन का काम किया जा रहा है। कई बार जांच होने के बावजूद भी शासन को रॉयल्टी न चुकाने का आरोप है। जनहित याचिका में कई गंभीर आरोप मेसर्स किसान मिनरल्स पर लगाए गए हैं। खनिज कारोबारी को एक ही दिन में कई विभागों से परमिशन मिलने का याचिका में हवाला दिया गया है। चार हफ्ते बाद मामले की अगली सुनवाई होगी।

अंकित सक्सेना, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता

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