रायपुर-  वाणिज्यिक कर एवं उद्योग मंत्री अमर अग्रवाल ने आज आबकारी भवन में अधिकारियों की बैठक लेकर विभागीय काम-काज की समीक्षा की. उन्होंने शराब के लिए निर्धारित दर से ज्यादा कीमत पर शराब बेचने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने दो टूक कहा कि ओवर रेट की पहली शिकायत पर उस एरिया का आबकारी दरोगा और दोबारा शिकायत मिलने पर संबंधित जिले के आबकारी अधिकारी की जिम्मेदारी होगी.
अमर अग्रवाल ने बिना परमिट के बार संचालन करने वालों के विरूद्ध भी निरस्तीकरण और एफआईआर कराने को कहा है. आबकारी विभाग के अधिकारियों ने मासिक समीक्षा बैठक में बताया कि पिछले महीने टोल फ्री नम्बर और ऑनलाईन तरीके से की गई कुल 730 शिकायतों में से सबसे ज्यादा 302 शिकायतें ओवर रेट की मिली थी. इनमें सबसे ज्यादा शिकायतें रायपुर जिले से प्राप्त हुई है. मंत्री अमर अग्रवाल ने इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए एरिया वार इनकी सूची बनाकर जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए हैं. रायपुर के आबकारी अधिकारी ने बताया कि ओव्हररेट के नौ प्रकरणों में जांच कर कार्रवाई की गई है. मंत्री ने मदिरा बार के बिना परमिट के संचालित किए जाने पर कार्रवाई में और तेजी लाने की सख्त हिदायत दी. बताया गया कि उड़नदस्ते की टीम ने पिछले महीने रायपुर में दो और बिलासपुर में एक बार में बिना परमिट के प्रकरण कायम किए हैं.
लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई में शिथिलता बरतने पर संबंधित जिला आबकारी अधिकारियों को शो-काज नोटिज जारी करने के निर्देश दिए. अधिकारियों ने बैठक में बताया कि विदेशी मदिरा दुकानों से नियमित तौर पर रसीद दी जा रही हैं. राज्य में कहीं कोई परेशानी नहीं है. देशी मदिरा दुकानों में तकनीकी दिक्कतों को देखते हुए 1 मार्च से रसीद देने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं. आबकारी मंत्री ने कहा कि बारों में जो मदिरा की आपूर्ति की जाती है,उनमें होलोग्राम भी विभाग द्वारा लगाकर दी जाए. अमर अग्रवाल ने कहा कि शराब का एक भी बॉटल की बिक्री बगैर स्केनिंग के नहीं होने चाहिए. रायपुर, बलौदाबाजार और बालोद में स्केनिंग संबंधी अड़चनों को दूर करने को कहा है. उन्होंने जिले वार मदिरा के उठाव, बिक्री और खपत की जानकारी ली. बैठक में आबकारी आयुक्त डीडी सिंह सहित संचालनालय के वरिष्ठ अधिकारी और जिले के आबकारी अधिकारी उपस्थित थे.