राकेश चतुर्वेदी, भोपाल। देश में CAA लागू होने पर मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल का बड़ा बयान सामने आया है। मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि यह किसी के अधिकार या नागरिकता छीनने का कानून नहीं है। यह नागरिकता देने का अधिकार है। इससे साबित होता है कि इस देश में घुसपैठिए स्वीकार नहीं है। लेकिन शरणार्थियों को पर्याप्त सम्मान है।
यह भारत भूमि का मूलतत्व है। यह हमारी विरासत को मजबूत करने का कदम है।
लोकसभा चुनाव से पहले सोमवार को मोदी सरकार ने बड़ा ऐलान किया। मोदी सरकार नें भारत में CAA नियमों की अधिसूचना जारी कर दी। जिसके बाद देश में नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए लागू हो गया। CAA संसद से पारित हुए करीब पांच साल बीत चुके थे।
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जानिए क्या है CAA
नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA), 2019 एक ऐसा कानून है, जिसके तहत दिसंबर 2014 से पहले तीन पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत में आने वाले 6 धार्मिक अल्पसंख्यकों (हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई) को नागरिकता दी जाएगी। लंबे समय से भारत में शरण लेने वालों को इससे बड़ी राहत मिलेगी।
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