कुमार इंदर, जबलपुर। जबलपुर पॉक्सो कोर्ट ने एक नाबालिग से दुष्कर्म कर उसे गर्भवती करने वाले आरोपी को दोषी करार देते हुए बीस साल के सश्रम कारावास व दो हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। साथ ही पीड़िता को 1 लाख रुपए की प्रतिकर राशि देने का भी आदेश सुनाया है।
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दरअसल आरोपी ने पीड़िता को अपनी बहन के बर्थडे में ले जाने की बात कह कर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था, घटना के कुछ दिनों बाद तो पीड़िता शांत रही लेकिन जब पीड़िता को प्रेगनेंसी आ गई तो उसने मामले की शिकायत कोतवाली थाने में की।
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क्या है पूरा मामला
दरअसल एक साल पहले पीड़िता ने लार्डगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि एल्गिन अस्पताल में उसके पीरियड न आने के कारण डॉक्टर को दिखाने आई थी। तब डॉक्टर ने उसे सोनोग्राफी करने को कहा। डॉक्टर ने उसकी सोनोग्राफी रिपोर्ट देखी जिसमें 7 माह की गर्भ नजर आए। तब उसे पता चला कि वह प्रेग्नेंट है।
आरोपी ने इस बात को राज रखने कही थी बात
पीड़िता का उसके मोहल्ले में ही रहने वाले आरोपी देवेन्द्र अहिरवार से मिलना-जुलना था दोनों के बीच दोस्ती हो गई। इसी दोस्ती का फायदा उठाकर आरोपी देवेन्द्र ने पीड़िता को अपनी दीदी के जन्मदिन में लेकर गया और जन्मदिन मनाने के बाद देवेन्द्र ने उसकी दीदी के घर पर ही शारीरिक संबंध बनाए थे जिससे वह गर्भवती हो गई।
पीड़िता को जब उसके प्रेग्नेंट होने की बात पता चली तो उसने यह बात अपने दोस्त देवेंद्र को बताई उसके बाद देवेंद्र ने यह राज किसी से ना बताने की बात कही और उसके बाद उसने पीड़िता से पुरी तरह दूरी बनाकर उससे बात करना बंद कर दिया। इसी बात से आहत होकर पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई।
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