सरायपाली। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सरायपाली विधायक चातुरी नंद ने ग्राम जंगलबेड़ा में सोलर संयंत्र स्थापना के लिए दी गई जमीन एवं प्लांट प्रबंधन के खिलाफ की गई शिकायतों की जानकारी ली। विधायक चातुरी नंद के तारांकित सवाल के जवाब में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने बताया कि महासमुंद जिले के सरायपाली तहसील के अंतर्गत ग्राम जंगलबेड़ा में मेसर्स गोदावरी पॉवर एण्ड इस्पात लिमिटेड को छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा 102.930 (एक सौ दो दशमलव नौ तीन शून्य) हेक्टेयर भूमि इलेक्ट्रिक पॉवर जनरेशन यूजिंगसोलर एनर्जी के लिए निहित शर्तों के अधीन लीज पर दी गई है।
अपने जवाब में उद्योग मंत्री ने यह भी बताया कि ग्राम सभा का अनापत्ति प्रमाण पत्र उपरोक्त संस्थान को प्राप्त नहीं हुआ है। सयंत्र की स्थापना के लिए छग शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा इकाई के पक्ष में इन्वीटेशन टू इन्वेस्ट 4 दिसंबर 2024 को जारी किया गया है। आगे जवाब में यह भी बताया कि उपरोक्त सयंत्र को वन भूमि आबंटित नहीं की गई है। ग्राम जंगलबेड़ा में उक्त सयंत्र की स्थापना के संबंध में कार्यालय कलेक्टर महासमुंद को कुल 02 शिकायतें प्राप्त हुई है।

इस संबंध में मीडिया को जारी प्रेस विज्ञप्ति में विधायक चातुरी नंद ने कहा कि पूरे प्रदेश में फर्जी ग्राम सभाओं के माध्यम से राज्य के जल जंगल और जमीन को उद्योगपतियों को सौंपा जा रहा है। इसी का परिणाम है कि रायगढ़ के धौराभाठा, सरगुजा और राजनांदगांव के ग्रामीण आज सड़कों पर है। शासन-प्रशासन की उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने की नीति से आज आमजनता और पुलिस प्रशासन में हिंसक झड़पे भी कई जगह हुई है।
प्लांट प्रबंधन ने बिना अनुमति की है पेड़ों की अवैध कटाई
विधायक चातुरी नंद ने यह भी कहा कि अन्य स्थानों पर फर्जी ग्राम सभाओं के माध्यम से उद्योगपतियों को जमीन दी जा रही परंतु सरायपाली विधानसभा क्षेत्र के ग्राम जंगलबेड़ा में बिना ग्राम सभा के अनापत्ति प्रमाण पत्र के ही निर्माण कार्य शुरू किया जा चुका है। विधायक चातुरी नंद ने कहा कि शासन के लीज डीड के कंडिका 9 एवं कलेक्टर महासमुंद के राजस्व आदेश अनुवृत्ति पत्र ई कोर्ट क्रमांक 202410120100006/05 अ 59 वर्ष 2024- 25 के कंडिका 4 में आवेदित भूमि में स्थित वृक्षों की काटने की अनुमति नहीं होगी। अति आवश्यक परिस्थिति में वृक्ष कटाई के लिए सक्षम अधिकारी से विधिवत अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इसके बावजूद प्लांट प्रबंधन ने बिना अनुमति के वृक्षों की अवैध कटाई की है। इसकी शिकायत में तहसीलदार ने जांच प्रतिवेदन में सही पाया और बिना अनुमति के पेड़ कटाई होना पाया है।
सोलर संयंत्र की लीज निरस्त करने की मांग
विधायक चातुरी नंद ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि प्लांट संयंत्र द्वारा सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस का खुला उल्लंघन करते हुए निस्तार की रास्ते को अवैध कब्जा कर रास्ता अवरुद्ध कर दिया गया है। विधायक चातुरी नंद ने शासन-प्रशासन से मांग की है कि लीज डीड और कलेक्टर महासमुंद सहित सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस का खुला उल्लंघन करने वाले इस सोलर संयंत्र की लीज निरस्त की जाए। विदित हो कि ग्राम जंगलबेड़ा में सोलर संयंत्र की स्थापना की जा रही है। इसका ग्रामीण शुरू से विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों ने विधायक चातुरी नंद से भी इस पूरे मामले को अवगत कराया था, जिसके बाद यह मामला विधानसभा में उठाया गया है।
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