कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। मध्यप्रदेश के पिछोर से बीजेपी विधायक प्रीतम लोधी को ग्वालियर के MP-MLA कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने शासकीय कार्य में बाधा डालने के मामले में सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। कोर्ट में फाइनल सुनवाई के दौरान विधायक प्रीतम लोधी भी मौजूद रहे। बरी किये जाने पर कहा कि न्यायालय पर पूरा भरोसा था। विश्वास था कि देर होगी पर अंधेर नहीं होगा। इसलिए ही न्यायपालिका सबसे ऊपर है।

दरअसल प्रीतम लोधी पर 6 जून 2018 को शिवपुरी जिले के खनियाधाना थाने ने शासकीय कार्य में बाधा डालने सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज हुआ था। 2018 में कांग्रेस सरकार के दौरान भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा और सौंदर्यीकरण को लेकर ज्ञापन देने के दौरान तहसीलदार से विवाद करने का आरोप था। शिकायत पर मामले की सुनवाई शिवपुरी जिला कोर्ट में चल रही थी। प्रीतम लोधी अब शिवपुरी जिले की पिछोर विधानसभा से बीजेपी से विधायक बन चुके है। ऐसे में स्थानीय कोर्ट से मामले को सुनवाई के लिए MP-MLA विशेष कोर्ट भेज दिया था, जहां सोमवार को फाइनल सुनवाई हुई। कोर्ट ने सबूतों के अभाव में अपना फैसला सुनाते हुए प्रीतम लोधी को दोष मुक्त किया। लोधी का कहना है कि “साल 2018 में कांग्रेस की सरकार ने उन पर फर्जी मुकदमे दर्ज कराए थे। जानकारी अनूप शिवहरे एडवोकेट ने दी।

high court

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