सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब केंद्र सरकार को पश्चिम बंगाल में MGNREGA स्कीम के लिए फिर से फंड जारी करना होगा. इससे पहले केंद्र सरकार ने 9 मार्च 2022 को स्कीम के लिए फंड पर रोक लगा दी थी. टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा, बोहिरागोटो बांग्ला-बिरोधी ज़मींदारों की एक और करारी हार. यह बंगाल के लोगों की ऐतिहासिक जीत है, जिन्होंने दिल्ली के अहंकार और अन्याय के आगे झुकने से इनकार कर दिया.

टीएमसी सांसद ने पोस्ट में आगे कहा, जब वो हमें राजनीतिक रूप से हराने में विफल रहे तो भारतीय जनता पार्टी ने अभाव को हथियार बनाया. उन्होंने पश्चिम बंगाल पर आर्थिक नाकेबंदी लगा दी. गरीबों की मज़दूरी छीन ली और मां, माटी और मानुष के साथ खड़े होने की सज़ा लोगों को दी. मगर, बंगाल झुकने वाला नहीं है. हमने हर एक हक के पैसे, हर ईमानदार कार्यकर्ता, हर खामोश आवाज के लिए लड़ने का वादा किया था.

आज का फैसला उन लोगों के मुंह पर लोकतांत्रिक तमाचा है

अभिषेक बनर्जी ने कहा, आज का फैसला उन लोगों के मुंह पर एक लोकतांत्रिक तमाचा है जो मानते थे कि बंगाल को धमकाया, मजबूर किया या चुप कराया जा सकता है. भारतीय जनता पार्टी के अहंकार की सजा मिल गई है. वो बिना जवाबदेही के सत्ता चाहते हैं. वो बंगाल से लेते हैं, फिर भी उसका बकाया लौटाने से इनकार कर देते हैं लेकिन अब वो लोगों के वोट और सुप्रीम कोर्ट में हार गए हैं.

क्या है पूरा मामला ?

नट दें कि, सुप्रीम कोर्ट ने MGNREGA स्कीम शुरू करने के मामले में पश्चिम बंगाल सरकार को बड़ी राहत दी है. SC ने केंद्र सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी. इससे पहले कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी केंद्र सरकार को राज्य में रुकी हुई मनरेगा स्कीम को फिर से शुरू करने का आदेश दिया था.

योजना में भारी गड़बड़ी और भ्रष्टाचार का लगाया था आरोप

दरअसल, केंद्र सरकार ने 9 मार्च 2022 को पश्चिम बंगाल में मनरेगा स्कीम के लिए फंड देना बंद कर दिया था. केंद्र ने योजना में भारी गड़बड़ी और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था. इस फैसले के खिलाफ एक मजदूर संगठन ने कलकत्ता हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. हाई कोर्ट ने जून 2025 में केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि राज्य में 1 अगस्त 2025 से मनरेगा स्कीम फिर से लागू की जाए. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि मनरेगा में भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच होनी चाहिए, लेकिन इस योजना को बंद नहीं किया जा सकता.

Follow the LALLURAM.COM MP channel on WhatsApp
https://whatsapp.com/channel/0029Va6fzuULSmbeNxuA9j0m