दिल्ली. कैबिनेट बैठक में सरकार ने ई-सिगरेट पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया. ये जानकारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दी.

कैबिनेट ने भारत में ई सिगरेट के उत्पादन, विक्रय, आयात, निर्यात, ट्रांसपोर्ट और डिस्ट्रीब्यूशन समेत सभी तरीके से इस पर प्रतिबंध लगा दिया.

दऱअसल ई-सिगरेट 150 से ज्यादा फ्लेवर्स में मिलती है. इन्हें ऐसा बताया जाता है कि इनके उपयोग से सिगरेट छोड़ने में आसानी होती है जबकि इन्हें पीने से सिगरेट पीने की आदत को बढ़ावा मिलता है.

सरकार ने कहा है कि ई-सिगरेट पीने पर जुर्माने का भी नियम बनाया गया है. पहली बार ऐसा करने पर एक साल की सजा या एक लाख रुपये का जुर्माना या दोनों, जबकि बार बार ऐसा करने पर  3 साल की सजा होगी या 5 लाख रुपये का जुर्माना या दोनों लगाए जा सकते हैं.