Modi Surname Case: मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने आज सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में याचिका दायर की है. कोर्ट ने इस याचिका को तत्काल सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए 21 जुलाई की तारीख तय की. यह याचिका सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के वरिष्ठ वकील और वरिष्ठ कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से दायर की गई थी.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, राहुल गांधी मानहानि मामले में सजा पर रोक लगाने के लिए आज सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई. काफी समय से चर्चा हो रही थी कि सजा पर रोक लगाने के लिए शीर्ष अदालत में याचिका दायर की जाएगी. कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने राहुल की सजा के मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के संकेत दिए थे.
बता दें कि 7 जुलाई को गुजरात हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते हुए उनकी मांगों को खारिज कर दिया था. इसके बाद से ही कांग्रेस नेताओं ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही थी.
क्या है पूरा मामला ?
मौजूदा मामले में 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक रैली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर टिप्पणी करते हुए कहा था, ‘सभी चोरों का उपनाम मोदी कैसे है?’ राहुल ने कहा, ‘नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी का सरनेम कॉमन क्यों है?’ राहुल गांधी की इस टिप्पणी को आधार बनाते हुए बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया है.
मामले की सुनवाई के बाद निचली अदालत ने उन्हें दो साल की सजा सुनाई. इस फैसले को गुजरात हाई कोर्ट में चुनौती दी गई. हाईकोर्ट ने याचिका में की गई उनकी मांगों को खारिज कर दिया. इस प्रकार उनकी सज़ा बरकरार रखी गई. हाई कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट का सजा का आदेश सही पाया गया. इस आदेश में हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है.
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