पटना। मोकामा दुलारचंद यादव हत्याकांड में आज बाहुबली अनंत सिंह को लेकर कोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने अनंत सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी। याचिका में अनंत सिंह ने खुद को निर्दोष बताया और कहा- इस केस से मेरा कोई संबंध नहीं है। जमानत याचिका खारिज होने के बाद बाहुबली को अभी जेल में ही रहना होगा।

हाईकोर्ट जाएंगे बाहुबली

वकील कुमार हर्षवर्धन ने बताया MP ML कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए याचिका खारिज की है। फिलहाल पुलिस की ओर से चार्जशीट दाखिल नहीं की गई है। हमलोग पटना हाइकोर्ट की ओर मूव करेंगे।

खुद को बताया निर्दोष

याचिका में अनंत सिंह ने खुद को राजनीतिक प्रतिशोध का शिकार बताया और कहा इस मामले में हम निर्दोष हैं। मेरा इसमें कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध नहीं है। पीड़ित परिवार का आरोप मेरी राजनीतिक छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए गढ़ी गई है।

ये है मामला

30 अक्टूबर 2025 को मोकामा के घोसवरी थाना क्षेत्र के बसावनचक में राजद नेता और जनसुराज के प्रत्याशी के लिए प्रचार कर रहे दुलारचंद यादव की हत्या की गई थी। आरोप अनंत सिंह पर लगे थे। उन्हें 1 नंवबर की रात गिरफ्तार किया गया था। 2 नवंबर को कोर्ट में पेश करने के बाद बेऊर जेल में डाला गया। 2 नवंबर को मोकामा के पूर्व बाहुबली विधायक और मौजूदा जदयू प्रत्याशी अनंत सिंह गिरफ्तार किया गया।

मामले में उन्हें गिरफ्तार किया था

पटना पुलिस ने दुलारचंद यादव हत्या मामले में उन्हें गिरफ्तार किया था। मामले में अनंत सिंह पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। दुलारचंद के परिजनों ने आरोप लगाया था कि अनंत सिंह के समर्थकों ने पहले गोली चलाई और फिर गाड़ी चढ़ाकर उनकी हत्या कर दी थी। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में भी कुचलने से मौत होने की बात सामने आई थी। मामले में कुल 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी।