Tax on Send money to Abroad: अगर आप अपने बच्चे की पढ़ाई, निवेश और घर खरीदने के लिए विदेश में पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं तो अब आपको ज्यादा चार्ज देना होगा। बजट 2023 के मुताबिक अगर कोई विदेश पैसा भेजता है तो बैंक कुछ कैटेगरी के तहत 20 फीसदी टैक्स वसूल करेगा। यह नियम 1 जुलाई 2023 से प्रभावी होगा।

केंद्रीय बजट 2023 के ज्ञापन के अनुसार धारा 206सी के तहत संशोधन का प्रावधान किया गया है। इसके तहत अब लोगों को ज्यादा टैक्स देना पड़ सकता है। बजट के तहत यह जानकारी दी गई है कि “विदेश में कुछ धन के प्रेषण पर और विदेशी टूर पैकेज की बिक्री पर टीसीएस (स्रोत पर समाशोधित कर) बढ़ाने के लिए अधिनियम की धारा 206सी की उप-धारा (1जी) में संशोधन प्रस्तावित है।”

शिक्षा और इलाज पर 5% टैक्स

अगर आपने एजुकेशन लोन लिया है और उसे विदेश भेज रहे हैं तो आपको 7 लाख रुपए तक की रकम पर 0.5 फीसदी टैक्स देना होगा। हालांकि, अगर आप लोन की रकम नहीं भेज रहे हैं तो आपको 7 लाख रुपये पर 5 फीसदी टैक्स देना होगा। वहीं अगर आप इलाज के लिए 7 लाख रुपये की रकम भेज रहे हैं तो भी आपको 5 फीसदी टैक्स देना होगा। बजट में इन दोनों कैटेगरी में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

किसे 20% टैक्स देना होगा

अभी किसी भी टूर पैकेज के लिए 5 फीसदी टैक्स देना होता है, लेकिन बजट में प्रस्ताव किया गया है कि टूर पैकेज के लिए 20 फीसदी टैक्स बिना किसी सीमा के वसूला जाएगा. यह 1 जुलाई 2023 से लागू होगा। अन्य मामलों में 7 लाख रुपये तक की सीमा के लिए 20 फीसदी टैक्स देना होगा।

विदेश में पैसा भेजने में कितना समय लगता है

अगर आप विदेश में पैसा भेजते हैं तो आपको कई प्रक्रियाओं, जीएसटी और टैक्स से जुड़ी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। दूरी का असर विदेश पैसे भेजने पर भी पड़ता है। भारत से पैसा विदेश भेजने में 24 घंटे से लेकर एक महीने तक का समय लग सकता है।

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